बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक सुरक्षा हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है. रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई सोर्स न होने पर कई बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्चों और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में हरियाणा सरकार की 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता' योजना राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है. यह योजना न केवल बुजुर्गों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है, बल्कि बुजुर्गों को आत्मनिर्भर भी बनाती है.
हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना राज्य की मेन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल है. इस योजना मुख्य उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता देना है, जिनकी आय सीमित है और जिन्हें जीवनयापन के लिए सहयोग की जरूरत है. ऐसे में सरकार वह सहयोग बनकर सामने आई है.
आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब पेंशन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. इससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बिना किसी पर निर्भर हुए पूरा कर सकते हैं.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एलिगिबल लाभार्थियों को हर महीने 3,200 रुपए की पेंशन दी जा रही है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे ट्रांस्पेरेंसी बनी रहती है और किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. अगर सालभर की कुल राशि की बात करें, तो एक बुजुर्ग को 38,400 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है. यह रकम दवाइयों, घरेलू खर्च, खाना और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है. सबसे पहले आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए और वह हरियाणा का पर्मानेंट निवासी होना चाहिए. इसके अलावा पति-पत्नी की ज्वाइंट सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी या पहले से सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के लिए अलग नियम लागू हो सकते हैं.
योजना में आवेदन करते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है. सभी दस्तावेज सही होने जरूरी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई परशानी न आए.
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है. आवेदक SARAL Haryana पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. यदि कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, तो वह अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र, CSC सेंटर या संबंधित सरकारी कार्यालय की सहायता भी ले सकता है.