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Police Recruitment: पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तय किया क्राइटेरिया, यहां जानें पूरी डिटेल

अपने इतिहास में पहली बार, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसपर्सन का शारीरिक परीक्षण करेगी. ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवार खुद ही बतौर मेल या फीमेल अपनी पहचान जाहिर करेंगे.

पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तय किया क्राइटेरिया पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तय किया क्राइटेरिया
हाइलाइट्स
  • बतौर मेल या फीमेल अपनी पहचान बताएंगे ट्रांसजेंडर 

  • नहीं होगा चेस्ट क्राइटेरिया

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया तय कर दिया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने पुलिस में भर्ती होने वाले ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए एक आदेश जारी किया है. दरअसल, कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग मानक तय किए जाएंगे. 

बतौर मेल या फीमेल अपनी पहचान बताएंगे ट्रांसजेंडर 
इसी को लेकर अब सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवार खुद ही बतौर मेल या फीमेल अपनी पहचान जाहिर करेंगे. इसके बाद ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को मेल या फीमेल के हिसाब से ही फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा. महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में 18,331 पदों पर भर्ती की थी, इनमें ज्यादातर पोस्ट कॉन्स्टेबल्स की थी. 

क्या होगा क्राइटेरिया?
पुलिस भर्ती के फिटनेस टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को तय समय में 1600 मीटर दौड़ने के लिए कहा गया महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ी. इसके अलावा भर्ती में शामिल उम्मीदवारों को शॉट पुट थ्रो में भी हिस्सा लेना पड़ा. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए जारी नए नियम में महिला उम्मीदवार बताने पर न्यूनतम लंबाई 158 सेंटीमीटर रखी गई है. जबकि मेल कैंडिडेट के तौर पर शामिल ट्रांसजेंडर के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है.

मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 1600 मीटर और 100 मीटर की दौड़ में शामिल होना होगा और उनके लिए शॉट पुट वेट 8 किलोग्राम रखा गया है. वहीं, फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट 800 मीटर और 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी और उनके लिए शॉट पुट वेट 4 किलोग्राम रखा गया है

नहीं होगा चेस्ट क्राइटेरिया
आदेश में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई चेस्ट क्राइटेरिया नहीं होगा. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट के नियम छह सदस्यों वाले एक पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें दो डॉक्टर और एक मनोचिकित्सक शामिल थे.