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Ban on Loose Cigarettes: जल्द बाजारों में नहीं मिलेगी खुली सिगरेट...एयरपोर्ट से हट जाएंगे स्मोकिंग ज़ोन, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

केंद्र सरकार ने एक खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है. खबरों की मानें तो 1 फरवरी, 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले इसकी घोषणा हो सकती है. 

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सिगरेट सिगरेट
हाइलाइट्स
  • जल्द लगेगी खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक

  • सरकार पहले भी लगा चुकी है प्रतिबंध

अगर आप भी धूम्रपान करते हैं, और पूरे बॉक्स के बजाय खुली सिगरेट खरीदते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही में आई खबरों के मुताबिक केंद्र ने भारत में खुली या सिंगल सिगरेट की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. खुली सिगरेट की बिक्री पर कुछ महीनों में प्रतिबंध लगने वाला है. खबरों की मानें तो 1 फरवरी, 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले इसकी घोषणा हो सकती है. 

जल्द लगेगी खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि पूरे देश में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय बजट के संसद सत्र की घोषणा से पहले ये फैसला लिया जा सकता है. 

क्या है इसके पीछे का कारण?
रिपोर्टों के अनुसार, इस सिफारिश के पीछे का कारण देश में तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाना है. खुली या सिंगल सिगरेट की बिक्री कथित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण अभियान को प्रभावित कर रही है. इतना ही नहीं, बल्कि संसद की स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है कि देश भर में तम्बाकू की बिक्री और प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भारत भर के हवाई अड्डों के सभी स्मोकिंग ज़ोन को हटा दिया जाए. चूंकि भारत सरकार संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर काम करती है, इसलिए संभावना है कि पूरे देश में खुली सिगरेट की बिक्री पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

सरकार पहले भी लगा चुकी है प्रतिबंध
गौरतलब है कि तीन साल पहले, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिश पर ई-सिगरेट के कई खतरनाक स्वास्थ्य प्रभावों के कारण देश भर में बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. तंबाकू पर जीएसटी बढ़ने के बाद भी भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है. 

तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों पर बढ़ा है जीएसटी
इससे पहले WHO ने तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए सरकार से 75 फीसदी GST लगाने को कहा था. चूंकि शराब और तम्बाकू के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, संसद की स्थायी समिति द्वारा देश में उनके वितरण को रोकने के लिए खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है.