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आप भी ट्रेन से सफर तो करते ही होंगे. हम आपको बता रहे हैं क्या ट्रेन छूटने के बाद टिकट बेकार हो जाता है या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं.
ट्रेन छूटने पर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं, यह इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस कैटेगरी का टिकट है.
यदि आपके पास जनरल टिकट है तो आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन से सफर कर सकते हैं. हालांकि कुछ ट्रेनों जैसे राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता.
जनरल टिकट पर आप सामान्य डिब्बों में ही सफर कर सकते हैं. यदि आप स्लीपर या एसी बोगी में चढ़ेंगे तो यह टिकट मान्य नहीं होगा. टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है.
यदि आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. यदि ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
रिजर्वेशन टिकट वालों की यदि ट्रेन छूट गई है तो उनके लिए सही तरीका यह है कि वे रिफंड के लिए TDR Filing अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें.
यदि टिकट काउंटर से लिया है तो आपको ऑफलाइन टीडीआर फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा.
टिकट कैंसिल करने और रिफंड के भी रेलवे के नियम हैं. नियमों के अनुसार तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है.
यदि ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो 25% राशि काट दी जाती है. 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी.
वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.