कितनी होती है उप-राष्ट्रपति की सैलरी?

(Photos Credit: Pixabay

उपराष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र का बेहद अहम पद होता है. उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं. 

इस पद की कई जिम्मेदारियां होती हैं. उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है.  

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना (अधिकतम 6 महीने तक) उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है. 

क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उपराष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह दी जाती है?

उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपये वेतन मिलता है. इसे 2018 में संशोधित किया गया था. पहले यह 1.25 लाख रुपये हुआ करता था).

वेतन 'संसद अधिकारी के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953' के तहत निर्धारित होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है.

रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को  1.5 लाख रुपये प्रति माह पेंशन मिलता है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. 

यहां ध्यान देने वाली बात है कि  यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे उस दौरान राष्ट्रपति की सैलरी (5 लाख रुपये प्रति माह) और सुविधाएं प्राप्त होती हैं.

यह जिम्मेदारी हालांकि अधिकतम छह माह तक ही रह सकती है.