कौन लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जानें क्या है नियम

भारत में सामान्य तौर पर हर पांच साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और अभी तक कुल 17 चुनाव हो चुके हैं. अगली यानी 18वीं लोक सभा के लिए वर्ष 2024 के अप्रैल-मई में चुनाव प्रस्तावित है.

लोक सभा के सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा सीधे जनता करती है. इसलिए लोक सभा के चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है.

आइए जानते हैं कि कौन लोकसभा चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं.  

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84-ए में यह बताया गया है कि कौन संसद का सदस्य बनने के योग्य है.

भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है.

लोकसभा, विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है. 25 वर्ष से कम उम्र का शख़्स चुनाव नहीं लड़ सकता हैं.

साथ ही प्रत्याशी पागल या दिवालिया न हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, तभी वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है.  

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(डी) के अनुसार, जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है.  

साथ ही वह व्यक्ति जिसे किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सज़ा हुई है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है. 

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