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भारत में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास होता है.
यह आदेश 'न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी' (NCA) के माध्यम से जारी होता है.
NCA दो हिस्सों में बंटी होती है- Political Council और Executive Council.
Political Council का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और वही अंतिम निर्णय लेते हैं.
सेना सीधे-सीधे परमाणु हमला शुरू नहीं कर सकती जब तक NCA से आदेश न मिले.
यह सुरक्षा तंत्र भारत के 'नो फर्स्ट यूज़' पॉलिसी के तहत काम करता है.
सभी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रणनीतिक बल कमान (Strategic Forces Command) के पास होता है.
आदेश देने से पहले कई लेयर की कंफर्मेशन और सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं.
यह प्रक्रिया गुप्त होती है और सिर्फ उच्च स्तर के अधिकारी ही इसमें शामिल होते हैं.
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