November Rules Change 2026: साल 2026 के नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों और कारोबारियों से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि PNB और IndusInd Bank ने अपने ग्राहकों के लिए नए चार्ज लागू किए हैं. इसके अलावा टोल प्लाजा के लोकल पास, म्यूचुअल फंड निवेश, GST और टैक्स रिटर्न से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा शुरू हो गई है. ऐसे में इन बदलावों को जानना जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आपके खर्च, बचत और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है.
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी
नवंबर 2026 के पहले ही दिन कारोबारियों को महंगाई का झटका लगा है. सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी की है. नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 10 रुपए बढ़कर 2,820 रुपए हो गए हैं. कोलकाता में 17 रुपए बढ़कर 2,971 रुपए, मुंबई में 10.50 रुपए बढ़कर 2,775 रुपए और चेन्नई में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 11.50 रुपए बढ़कर 2,994.50 रुपए हो गए हैं. राहत की बात है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2. PNB क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई चार्ज में 1 नवंबर 2026 से बदलाव किया है. नए नियमों के तहत ATM से नकदी निकालने, बिल भुगतान में देरी और यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा. PNB के ATM से नकदी निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5 प्रतिशत या 400 रुपए, जो भी अधिक हो, शुल्क लगेगा. दूसरे घरेलू ATM से नकदी निकालने पर 2.5 प्रतिशत या 500 रुपए, जो भी अधिक हो, चार्ज लिया जाएगा. लेट पेमेंट फीस के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब 500 रुपए तक के बकाया पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, जबकि 50,000 रुपए से अधिक के बकाया पर अधिकतम 1,200 रुपए तक शुल्क लगाया जा सकता है. इसके अलावा, एक बिलिंग साइकिल में बिजली, पानी और गैस जैसे यूटिलिटी बिलों का कुल भुगतान 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा. इसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए बताई गई है. चेक रिटर्न और ECS या ऑटो-डेबिट फेल होने से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किया गया है.
3. IndusInd Bank के ग्राहकों पर भी बढ़ा बोझ
IndusInd Bank ने कुछ सेविंग अकाउंट के लिए 1 नवंबर 2026 से नए चार्ज लागू किए हैं. इनमें Indus Delite, Indus Digi-start, Indus Online-Min Bal Required और Indie के Star, Superstar तथा Megastar अकाउंट शामिल हैं. नए नियमों के मुताबिक, खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण POS ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए का शुल्क देना होगा. बैंक के ATM पर ऐसे फेल ट्रांजैक्शन के लिए भी 25 रुपए चार्ज निर्धारित किया गया है. वहीं, वित्तीय कारणों के अलावा अन्य वजहों से चेक लौटने पर प्रति चेक 50 रुपए का शुल्क लगेगा. इन सभी चार्ज पर GST अलग से देना होगा. ऐसे में ग्राहकों को खाते में पर्याप्त बैलेंस रखने और भुगतान से पहले अपनी बैंकिंग शर्तें जांचने की जरूरत है.
4. टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा सालाना पास
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को GSR 917(E) नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 1 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं. नए नियमों के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक लोकल वार्षिक पास ले सकेंगे. नई व्यवस्था के अनुसार, यदि टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, तो सालाना पास के लिए 1,500 रुपए देने होंगे. वहीं, शहर के अंदर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 3,000 रुपए निर्धारित किया गया है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निजी वाहन पर वैध FASTag होना जरूरी है.पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा. हालांकि, क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम वाले हाईवे या सर्विस रोड उपलब्ध होने की स्थिति में यह सुविधा लागू नहीं होगी.
5. म्यूचुअल फंड में Direct Plan बनेगा डिफॉल्ट विकल्प
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी अहम बदलाव किया गया है. 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Direct Mutual Fund Plan को डिफॉल्ट विकल्प बनाए जाने की व्यवस्था बताई गई है. डायरेक्ट प्लान में निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से निवेश करते हैं. इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं होने के कारण इसका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर रेगुलर प्लान से कम होता है. दूसरी ओर, रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं से जुड़े खर्च शामिल हो सकते हैं, इसलिए रेगुलर प्लान चुनने वाले निवेशकों को उसके अधिक एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए. निवेश करने से पहले दोनों विकल्पों के खर्च और सुविधाओं की तुलना करना जरूरी है.
6. पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण है. उन्हें 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपना वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. पेंशनर्स बैंक जाकर प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं या जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. इसके लिए पात्र पेंशनर्स आधार और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए PFRDA की ओर से UPS Jeevan Setu डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इससे जुड़ी प्रक्रिया के लिए Protean eGov ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है.
7. GST के नियमों में भी हुए बदलाव
1 नवंबर से GST के कुछ प्रावधानों में बदलाव की जानकारी दी गई है. इनमें बिक्री के बाद मिलने वाली छूट यानी पोस्ट-सप्लाई डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और GST रिफंड से संबंधित नियम शामिल हैं. नई व्यवस्था के तहत पोस्ट-सप्लाई डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटाने के लिए उससे संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को रिवर्स करना होगा. इसके अलावा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रहे कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की व्यवस्था भी की गई है. इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाना और नकदी के प्रवाह यानी कैश फ्लो को बेहतर करना है.
8. ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ी
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कुछ ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करने के मामले में राहत मिली है. ऐसे कारोबारियों, पेशेवरों और फर्मों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. यह राहत उन पात्र टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने 21 अक्टूबर तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
9. SGB निवेशकों को मिलेगा मौका
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करने वालों के लिए नवंबर में कुछ पात्र सीरीज को समय से पहले भुनाने का अवसर है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 सीरीज के लिए रिडेम्पशन की तारीखें निर्धारित हैं.
2021-22 सीरीज VII: 2 नवंबर 2026
2020-21 सीरीज VIII: 18 नवंबर 2026
2020-21 सीरीज II: 19 नवंबर 2026
2021-22 सीरीज I: 25 नवंबर 2026
ध्यान दें... जिन निवेशकों के पास इन सीरीज के गोल्ड बॉन्ड हैं, वे संबंधित रिडेम्पशन तारीख और पात्रता की जांच कर सकते हैं. समय से पहले रिडेम्पशन के लिए लागू शर्तों, प्रक्रिया और भुगतान संबंधी जानकारी की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या संबंधित बैंक से करना उचित रहेगा.