27 अप्रैल 2026
महाराष्ट्र के वर्धा में जंगली तोतों ने अनार की खेती बर्बाद कर दी. इसके लेकर किसान ने कोर्ट का रूख किया. अब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किसान को 200 पेड़ों के नुकसान के लिए प्रति पेड़ 200 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाए.