10 फरवरी 2026
AI कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है. सरकार के नए नियम के मुताबिक AI टूल्स से बनाए गए कंटेंट पर साफ तौर पर लेबल लगाना होगा. सरकार ने नए नियम में सिंथेटिक कंटेंट को साफ तरीके से परिभाषित किया है. हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया है कि साधारण एडिटिंग, कलर करेक्शन, तकनीकी सुधार, ट्रांसलेशन या दस्तावेज तैयार करने जैसे काम सिंथेटिक कंटेंट नहीं माने जाएंगे.