04 जनवरी 2026
केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. ऐसे में यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको ज्यादा दाम देने होंगे. आपको सिगरेट के ब्रांड के आधार पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई के आधार पर दाम चुकाने होंगे. जितनी लंबी सिगरेट होगी उतने ही ज्यादा दाम देने होंगे.