How to Link Aadhaar and PAN: 31 दिसंबर से पहले 6 स्टेप में कैसे लिंक करें आधार-पैन? कैसे चेक करें लिंकिंग स्टेट्स

पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है. 31 दिसंबर 2025 से पहले उन लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना होगा, जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है. चलिए जानते हैं कि कैसे आधार और पैन कैसे लिंक करें. इसके साथ ही कैसे लिंकिंग स्टेट्स चेक करें.

PAN-Aadhaar Linking
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST

पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. हर छोटे-बड़े वित्तीय काम में पैन कार्ड जरूरी हो गया है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. आधार को पैन से लिंक करने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं. 31 दिसंबर 2025 तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा.

किसको पैन-आधार लिंक करना होगा?
आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर सभी लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं होगा. अगर आपका आधार कार्ड एक अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. जिसकी वजह से आपका कई अहम काम रुक सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है. 

1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा-
अगर 31 दिसंबर से पहले पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आगे आप पैन-आधार लिंक नहीं कर सकते हैं. लेकिन तय तारीख के बाद इसमें काफी समय लग सकता है. इतना ही नहीं, 31 दिसंबर के बाद इस प्रोसेस को करने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

6 स्टेप में कैसे लिंक करें आधार-पैन कार्ड?
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं.

  1. सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर  Quick Links वाले सेक्शन में जाएं.
  3. इसके बाद Link Aadhaar वाले ऑप्शन को चुनें.
  4. इसके बाद अपना नाम दर्ज करें, जो आधार कार्ड पर हो.
  5. अगर लिंक करने के लिए कोई चार्ज मांगा जाता है तो उसे ऑनलाइन पे करें. सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
  6. पेमेंट होने के बाद आधार-पैन लिंक हो जाएगा.

आधार-पैन लिंकिंग कैसे चेक करें-
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं. इसको जानने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा. चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं.

  • सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर  Quick Links वाले सेक्शन में जाएं.
  • Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
  • अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
  • View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर आपके पैन-आधार लिंक का विवरण होगा.

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