पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. हर छोटे-बड़े वित्तीय काम में पैन कार्ड जरूरी हो गया है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. आधार को पैन से लिंक करने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं. 31 दिसंबर 2025 तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा.
किसको पैन-आधार लिंक करना होगा?
आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर सभी लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं होगा. अगर आपका आधार कार्ड एक अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. जिसकी वजह से आपका कई अहम काम रुक सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है.
1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा-
अगर 31 दिसंबर से पहले पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आगे आप पैन-आधार लिंक नहीं कर सकते हैं. लेकिन तय तारीख के बाद इसमें काफी समय लग सकता है. इतना ही नहीं, 31 दिसंबर के बाद इस प्रोसेस को करने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
6 स्टेप में कैसे लिंक करें आधार-पैन कार्ड?
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं.
आधार-पैन लिंकिंग कैसे चेक करें-
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं. इसको जानने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा. चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं.
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