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SCSS: सीनियर सिटीजन के लिए बड़े काम की है ये स्कीम, जमा पैसे पर मिलेगा मोटा ब्याज, बुढ़ापे में नहीं होगी रुपए की कमी, ऐसे खोलें खाता 

Senior Citizens Savings Scheme में निवेश करना उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है, जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो चुके हैं. आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाकर इसमें निवेश कर सकते हैं. 

सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलता है अधिक ब्याज (फोटो प्रतीकात्मक)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 17 जून 2023,
  • अपडेटेड 12:51 PM IST
  • सालाना 8.2 फीसदी का मिलता है गारंटीड रिटर्न 
  • पांच साल का होता है मैच्योरिटी पीरिएड

भविष्य में कोई आर्थिक दिक्कत न हो इसके लिए हमें कुछ रुपए जरूर सेविंग करके रखना चाहिए. वैसे लोग जो नौकरी से रिटायर होने वाले हैं, उन्हें भविष्य की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए निवेश करना और भी जरूरी हो जाता है. आज हम आपको एक ऐसे निवेश विकल्प के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप पैसा लगाकर बुढ़ापे में घर-परिवार के साथ आनंद से जीवन जी सकते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की. इस स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है. इसमें निवेश करना काफी सुरक्षित और बेहतर माना जाता है.

बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं अकाउंट 
सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करना उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है, जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो चुके हैं. आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाकर इसमें निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करके आप मोटा ब्याज कमा सकते हैं.

सालाना मिलता है गारंटीड रिटर्न 
इस स्कीम में सालाना 8.2 फीसदी का गारंटीड रिटर्न मिलता है. इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. केंद्र सरकार ने अप्रैल में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इस दौरान सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया गया.

मैच्योरिटी पीरिएड  
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरिएड 5 साल का होता है. वहीं, 5 साल पूरा हो जाने पर इस अकाउंट को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. आप इस स्कीम के तहत खुलवाए गए अकाउंट को स्कीम के मैच्योरिटी पीरिएड पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर एक्सटेंड कर सकते है.

बीच में मौत होने पर नोमिनी को मिलेगा पैसा
सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जिस व्यक्ति के नाम खुला है, उसकी अगर खाता अवधि पूरी होने के पहले मौत हो जाती है तो अकाउंट में जिस व्यक्ति का नाम नोमिनी के रूप में दर्ज होगा, उसे पूरा पैसा पाने का हक है. आप अपने अकाउंट में, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नोमिनी बना सकते हैं लेकिन, ध्यान रखें कि किसी विदेशी नागरिक को अकाउंट में नोमिनी नहीं बनाया जा सकता. पत्नी या पति को नोमिनी बनाने का फायदा हौता है. ऐसा करने पर, मुख्य खाताधारक की मौत होने के बाद भी अकाउंट की मैच्योरिटी तक चालू रखा जा सकता है.

अकाउंट खोलने की प्रक्रिया
1. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक या डाकघर जाना होगा.
2. वहां जाने के बाद आपको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म लेना होगा.
3. आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है.
4. इसके बाद आपको केवाईसी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ फॉर्म को अटैच कर देना है जिसमें आपको पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी.
5. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को वापस जमा कर देना है, जहां से आपने इससे लिया था.
6. इस प्रकार से आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं.


 

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