Advertisement

EPFO Alert: आप करते हैं जॉब और कटता है PF... तो तुरंत निपटा लें यह काम, नहीं तो फंसेगा 7 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस और पेंशन

e-Nomination is Mandatory for PF Account Holders: यदि आप कहीं जॉब करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपके लिए जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. आप तुरंत ई-नॉमिनेशन करा लीजिए नहीं तो पीएफ का पैसा, पेंशन और 7 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस पाने में दिक्कत हो सकती है. हम आपको बता रहे हैं कैसे घर बैठे ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं. 

EPFO Alert
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST

यदि आप कहीं नौकरी (Job) करते हैं और आपका पीएफ (Provident Fund) कटता है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) अनिवार्य कर दिया है. इसके बावजूद लाखों पीएफ खाताधारकों का नॉमिनेशन अब भी पेंडिंग है. यदि आपने भी अभी तक ई-नॉमिनेशन नहीं किया है तो तुरंत करा लीजिए नहीं तो पीएफ का पैसा, पेंशन और 7 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस पाने में दिक्कत हो सकती है. हम आपको बता रहे हैं कैसे घर बैठे ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं. 

क्या है पीएफ 
आपको मालूम हो कि PF यानी भविष्य निधि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी समर्थित बचत और रिटायरमेंट योजना है. इसमें कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों मिलकर हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं. कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12% हिस्सा PF खाते में जमा होता है. कंपनी यानी नियोक्ता की तरफ से भी इतना ही योगदान किया जाता है. आपको मालूम हो कि 20 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में यह सीमा 10% भी होती है. पीएफ दो हिस्सों में EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में बंटा होता है. EPF एक सेविंग फंड है. इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने योगदान करते हैं. उधर, EPS पेंशन स्कीम है, जिलमें अलग से फंड जमा नहीं होता. इस सिस्टम को जॉब से रिटायरमेंट के बाद हर माह पेंशन देने के लिए बनाया गया है.

ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर क्या-क्या होगा नुकसान 
1. अटक जाएगा फ्री इंश्योरेंस: आपको मालूम हो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर पीएफ जमा करने वाले सदस्य को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है. इसका मतलब है कि 7 लाख रुपए तक का इलाज कराने पर एक भी पैसा नहीं देना होता है. आपको मालूम हो कि नॉमिनी तय नहीं होने पर क्लेम मिलने में कानूनी अड़चनें आती हैं. ऐसे में ई-नॉमिनेशन जरूर करा लें, नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पाने में काफी दिक्कत हो सकती है.

2. पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा: आपको मालूम हो पीएफ खाताधारक के नहीं रहने पर उसकी पत्नी-पति और बच्चों को मिलने वाली मासिक फैमिली पेंशन (EPS) का दावा बिना ऑनलाइन नॉमिनेशन के प्रोसेस होना मुश्किल हो जाएगा. आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.

3. ऑनलाइन क्लेम में रुकावट: यदि पीएफ खाताधारकर ने नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपात स्थिति में नॉमिनी घर बैठे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट नहीं कर पाएगा.

घर बैठे ऐसे करें ई-नॉमिनेशन 

  • ई-नॉमिनेशन कराने के लिए सबसे पहले EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर आपको जाना होगा. 
  • इसके बाद आपको अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा. 
  • फिर आपको 'Manage' टैब में जाना होगा और यहां 'Profile' पर क्लिक करके अपनी फोटो और एड्रेस अपडेट करनी होगी. 
  • अब आपको 'Manage' टैब के अंदर 'E-Nomination' विकल्प पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद सिस्टम पूछेगा Having Family?, यहां Yes पर टिक करें और अपने नॉमिनी (पति/पत्नी, बच्चे या माता-पिता) का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और फोटो अपलोड करें.
  • यदि आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ रहे हैं तो किसका कितना प्रतिशत हिस्सा (जैसे 50%-50% या 100%) होगा, यह दर्ज करके 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें.
  • अब अंत में आपको 'e-Sign' बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP डालते ही आपका ई-नॉमिनेशन जमा हो जाएगा.
  • ध्यान रखें: आप कभी भी अपना UAN पासवर्ड या OTP किसी को नहीं बताएं. EPF/UAN से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा करने पर आपके पीएफ खाते का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement