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EPFO ने ज्यादा पेंशन को लेकर जारी किया सर्कुलर, बताया कौन से कर्मचारी हैं इसके योग्य और कैसे करें अप्लाई

ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि जिन सदस्यों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और इस तरह के योगदान के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था और उनके विकल्प को पीएफ अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था.

EPFO circular
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:55 AM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 29 दिसंबर, 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है. जारी किए गए सर्कुलर में कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों और वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं के बारे में बताया गया है.

ईपीएफओ के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था.

उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
a) पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारियों के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था
b) EPS-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया, और
c) ईपीएफओ द्वारा उनके इस तरह के विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था.

ईपीएफओ से उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं हैं?
सर्कुलर में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद कुछ कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे. इनमें कौन लोग शामिल हैं, आइए जानते हैं.
1) पूर्व-संशोधन योजना के पैरा 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पहले ही इसकी सदस्यता से बाहर हो चुके हैं इसलिए वे इस फैसले के लाभ के हकदार नहीं होंगे.

2) 1995 की योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने पर 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना के पैरा 11(3) के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा, जैसा कि 2014 के संशोधन से पहले था.

पात्र पेंशनभोगी कैसे आवेदन कर सकते हैं?
पात्र पेंशनरों को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय का दौरा करना आवश्यक है. क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1) अनुरोध ऐसे रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है.
2) सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेश के अनुसार अस्वीकरण शामिल होगा.
3) भविष्य निधि से पेंशन निधि में समायोजन की आवश्यकता वाले शेयरों के मामले में और यदि कोई हो, तो निधि में पुनः जमा करना, पेंशनभोगी की स्पष्ट सहमति आवेदन पत्र में दी जाएगी.
4) ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण के मामले में, ट्रस्टी की एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत की जाएगी. अंडरटेकिंग इस आशय की होगी कि भुगतान की तिथि तक देय अंशदान ब्याज सहित निर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा कर दिया जाएगा.

29 दिसंबर, 2022 के सर्कुलर में कहा गया है कि उच्च पेंशन के लिए आवश्यक राशि कैसे जमा की जाएगी, इसके संबंध में आगे के सर्कुलर जारी किए जाएंगे.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
एक पेंशनभोगी को साक्ष्य और आगे की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
1) नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण; और
2) नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण; और
3) 5,000 रुपये/6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि खाते में प्रेषण का प्रमाण; और
4) 5,000 रुपये/6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में प्रेषण का प्रमाण, यदि कोई हो, और
5) ऐसे अनुरोध/प्रेषण के लिए एपीएफसी या ईपीएफओ के किसी अन्य उच्च अधिकारी का लिखित इनकार.
 

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