Income Tax Return Filing 2025: टैक्सपेयर्स ITR दाखिल करने से पहले जरूर जान लें फॉर्म 26AS और AIS के बारे में, न आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस... न अटकेगा रिफंड

ITR Filing 2025:  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी फॉर्म जारी हो चुके हैं. यदि आप चाहते हैं कि आईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग से न कोई नोटिस और न ही रिफंड का पैसा अटके तो दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 26AS और AIS को जरूर चेक कर लें. इसमें आपकी सैलरी या अन्य इनकम पर काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. 

ITR Filing 2025
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 26 मई 2025,
  • अपडेटेड 9:03 PM IST
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई 2025 
  • 26AS और AIS की मदद से भर सकते हैं आईटीआर

टैक्सपेयर्स आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) भरने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 से लेकर 7 तक आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं.

आम करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. इस डेडलाइन के बाद जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा कई तरह के टैक्स डिडक्शन का लाभ भी आप नहीं उठा सकते हैं. ऐसे में अंतिम तिथि से पहले आईटीआर जरूर दाखिल कर दें. यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग से न कोई नोटिस और न ही रिफंड का पैसा अटके तो दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें. ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म 26AS और AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट). आइए 26AS और AIS के बारे में जानते हैं.

क्या है फॉर्म 26AS
फॉर्म 26AS एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (Tax Credit Statement) होता है. इसमें आपकी सैलरी या अन्य इनकम पर काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. फॉर्म 26AS में टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS), एडवांस टैक्स, रिफंड की जानकारी होती है. इसमें व्यक्ति के उच्च मूल्य के लेनदेन की डिटेल जैसे किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बड़े म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट की जानकारी होती है. यदि इसमें कहीं कोई गलती हो जैसे TDS की एंट्री मिस हो तो आप उस व्यक्ति या संस्था से संपर्क कर सकते हैं जिसने टैक्स काटा है और उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं. फॉर्म 26AS को आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. 

क्या है AIS 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2019 में एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS की शुरुआत की थी. फॉर्म 26AS का डिटेल वर्जन एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट है. इसमें करदाता की सारी जानकारी होती है. AIS में आपके वेतन, बैंक से मिलने वाले ब्याज, डिविडेंड इनकम, किराए का इनकम, प्रॉपर्टी जैसी बड़ी खरीददारी, म्यूच्यूअल फंड का लेनदेन, विदेशी लेनदेन, शेयर ट्रेंडिग, GST सेल्स, बड़े क्रेडिट कार्ड खर्च सहित कई तरह की जानकारियां शामिल होती हैं.

इस तरह AIS आपकी कमाई, इन्वेस्टमेंट और टैक्स कटौती जैसी जानकारी को एक जगह एकत्र करके दिखाता है. इससे आप जान सकते हैं आयकर विभाग के पास आपकी कौन सी आय की डिटेल्स उपलब्ध है. यदि इसमें कुछ ऐसा दिखता है जो ठीक नहीं है तो आप पोर्टल पर जाकर उस एंट्री पर फीडबैक दे सकते हैं और करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. AIS में टैक्सपेयर्स को हर ट्रांजैक्शन पर फीडबैक देने का विकल्प भी मिलता है. आप AIS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. 

आईटीआर भरने से पहले क्यों जरूरी है 26AS और AIS को चेक करना
टैक्सपेयर्स जब आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही उनकी इनकम से जुड़ी कई जानकारियां ऑटो फिल्ड हैं. दरअसल, ये जानकारियां 26AS और AIS से ली गईं होती हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से ही आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपकी आय से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हैं तो फिर आईटीआर दाखिल करने से पहले 26AS और AIS को चेक करना क्यों जरूरी है. 

इस सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं. दरअसल, 26AS और AIS आपको आईटीआर दाखिल करने से पहले डबल चेक करने का मौका देते हैं. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख आप जान सकते हैं कि कहीं कोई जरूरी डिटेल छूट तो नहीं गई है या फिर कहीं टैक्स डिडक्शन की कोई एंट्री रह तो नहीं गई है. यदि आप 26AS और AIS फॉर्म को देखे बिना आईटीआर दाखिल कर देंगे तो हो सकता है गलत जानकारी होने पर आपका टैक्स रिफंड न आए और आयकर विभाग से आपके पास नोटिस आ जाए. ऐसे में आपको ITR भरने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि Form 26AS और AIS में दर्ज आपके इनकम, टैक्स डिडक्शन, बैंक ब्याज आदि सही से दर्ज हैं. 

Form 26AS ऐसे करें डाउनलोड 
1. सबसे पहले  इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक पर जाएं.
2. इसके बाद ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करें.
3. फिर माई अकाउंट विकल्प में व्यू फॉर्म-26एएस लिंक पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आकलन वर्ष का चुनाव कर व्यू टाइम पर क्लिक करें.
5. फिर डाउनलोड विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर लें. 

AIS ऐसे करें डाउनलोड 
1. सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करें.
2. लॉग इन करने के लिए आपको अपने PAN या आधार नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी.
3. इसके बाद आप AIS पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं.
4. फिर अपने AIS को PDF, JSON या CSV फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
5. आयकर विभाग ने एक मुफ्त मोबाइल ऐप AIS for Taxpayers भी लॉन्च किया है.
6. इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल फोन पर ही AIS देख सकते हैं.

 

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