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Gold Hallmarking: गोल्ड खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! 1 अप्रैल 2023 से सरकार कर रही ये बदलाव, सोने की खरीदारी के समय इन बातों का रखें ध्यान 

31 मार्च 2023 के बाद बिना एचयूआईडी के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार ने कहा कि उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया है. 

1 अप्रैल 2023 से सोने की खरीदारी और बेचने को लेकर बदलाव.
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 06 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:58 PM IST
  • चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर हो रहे कंफ्यूजन को दूर करने को लिया गया फैसला 
  • 31 मार्च 2023 के बाद केवल छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक कोड की अनुमति होगी

यदि आप अप्रैल महीने में सोने की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो इस खबर को आप जरूर पढ़ लें. जी हां, सरकार 1 अप्रैल 2023 से सोने की खरीदारी और बेचने को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक सकेंगी. उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है.

पहले HUID चार अंकों का हुआ करता था. अभी तक बाजार में दोनों एचयूआईडी (4- और 6-अंकीय) का उपयोग किया जाता है. 31 मार्च 2023 के बाद केवल छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक कोड की अनुमति होगी. बता दें कि सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशानिर्देशों के अनुसार BIS हॉलमार्क में 3 प्रतीक होते हैं- BIS लोगो, शुद्धता / सुंदरता ग्रेड और छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड, जिसे HUID के रूप में जाना जाता है.

इतने आभूषणों की हो चुकी हॉलमार्किंग  
उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था और 1 जून 2022 से 32 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था. इससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर 288 हो गई. अतिरिक्त 51 नए जिले AHCs/OSCs के साथ स्थापित किए गए, जिससे कुल जिलों की संख्या 339 हो जाएगी. 2022-23 के दौरान अब तक 10.56 करोड़ सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है. 

क्या है HUID नंबर?
ज्वेलरी की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होता है. हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है. इस नंबर की मदद से ज्वेलरी से संबंधित हर एक जानकारी मिलती है. जैसे ज्वेलरी की शुद्धता, वजन और इसे किसने खरीदा है.ज्वेलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है.एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (एएचसी) में गहनों पर विशिष्ट संख्या के साथ मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है. 
 

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