Income Tax Return: टैक्सपेयर हो जाएं सावधान! ITR फाइल करने में देरी पर लगेगा जुर्माना...नहीं मिलेंगे ये विशेष फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी 31 जुलाई है. समय से आईटीआर फाइल करने पर आप जुर्माने से तो बचते ही हैं, इसके साथ आपको कई अन्य तरह के फायदे भी मिलते हैं.

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 27 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:33 AM IST
  • कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए
  • इस बार नहीं बढ़ी डेट

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख का काउंटडाउन 31 जुलाई है, जिसमें सिर्फ चार दिन बाकी हैं. करदाताओं को किसी भी जुर्माना, दंड या कानूनी परिणामों से बचने के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन जमा करना होगा.

इस बार नहीं बढ़ी डेट 
आईटीआर दाखिल करने में अगर आपके पास साफ ट्रैक रिकॉर्ड है तो इससे आपको कुछ लाभ मिलते हैं. जिन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जबकि उन टैक्सपेयर्स के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर है, जिनके खातों का ऑडिट होना चाहिए.पिछले दो वर्षों में, सरकार ने COVID के कारण समय सीमा बढ़ा दी थी. लेकिन केंद्र ने समय सीमा से पहले आपका टैक्स रिटर्न दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया है और इस बार किसी भी विस्तार से इनकार कर दिया है.

आपको समय पर आयकर रिटर्न क्यों दाखिल करना चाहिए? इसके पीछे कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं, जो हम आज आपको बताएंगे.

जुर्माने से बचें
आयकर नियमों के अनुसार, समय सीमा तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी पेनाल्टी लग सकती हैं. 31 जुलाई के बाद किसी भी तरह की देरी पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के अनुसार देय कर पर ब्याज लग सकता है.

कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए
देरी या विफलता के मामले में आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, जो आपके कानूनी मुद्दों को लम्बा खींच देगा. यदि IT विभाग अभी भी नोटिस के जवाब से असंतुष्ट है और यह निर्धारित करता है कि उसके पास एक वैध बिंदु है, तो एक अदालती मामला भी चल सकता है.

समय पर कर रिटर्न दाखिल करने के लाभ

आसान ऋण स्वीकृति
आयकर रिटर्न दाखिल करने का साफ रिकॉर्ड होने से ऋणदाताओं से स्वीकृत ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है. बैंक अपनी आय को सत्यापित करने के लिए ऋण का आवेदन करने वाले उधारकर्ताओं से आईटीआर विवरण की एक प्रति की मांग करते हैं.

आधिकारिक तौर पर ऋण स्वीकृत करने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए टैक्स रिटर्न जमा किया जाना चाहिए. जो लोग टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उनके लिए संस्थागत उधारदाताओं द्वारा स्वीकृत ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है.

कैरी फॉरवर्ड लॉस
यदि समय सीमा से पहले एक आईटीआर दाखिल किया जाता है, तो आयकर नियम अगले वित्तीय वर्ष में घाटे को ले जाने की अनुमति देते हैं. यह करदाताओं को अपनी भविष्य की आय पर कम कर का भुगतान करने में सक्षम बनाता है.

आयकर विभाग नजर रखता है
IT विभाग ने कहा, "यदि किसी वर्ष में करदाता को आय के किसी विशेष हेड के तहत किसी स्रोत से हानि हुई है, तो उन्हें उसी हेड के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय के विरुद्ध इस तरह के नुकसान को समायोजित करने की अनुमति है. एक स्रोत से हानि के समायोजन की प्रक्रिया के तहत आय के एक ही शीर्ष के तहत अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध आय का एक विशेष शीर्ष इंट्रा-हेड एडजस्टमेंट कहलाता है."

"इंट्रा-हेड एडजस्टमेंट (यदि कोई हो) करने के बाद अगला कदम इंटर-हेड एडजस्टमेंट करना है. यदि किसी भी वर्ष में, करदाता को आय के एक शीर्ष के तहत नुकसान हुआ है और आय के अन्य शीर्ष के तहत आय हो रही है, तो वह कर सकता है एक सिर से होने वाले नुकसान को दूसरे सिर से होने वाली आय के खिलाफ समायोजित कर सकता है. (जैसा कि वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित)"

जल्दी वीजा मिलता है
अधिकांश विदेशी दूतावास मांग करते हैं कि लोग वीजा के लिए आवेदन करते समय अपनी आईटीआर हिस्ट्री दिखाएं. अगर आपके पास अपने करों को दाखिल करने का बेहतर रिकॉर्ड है, तो वीजा के लिए एक आवेदन को और अधिक तेजी से संसाधित किया जा सकता है, क्योंकि यह आपकी आय को स्पष्ट रूप से दिखाता है और एक प्रमाण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है.

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अब बहुत ही सिंपल हो गया है. समय पर कर जमा करने से जुड़ी लंबी लाइनें और रिटर्न दाखिल करने में भरने के लिए कई तरह के एडजेस्मेंट से अब छुटकारा मिल चुका है. ऑनलाइन फाइलिंग, जिसे अक्सर ई-फाइलिंग के रूप में जाना जाता है, आराम से रिटर्न फाइल करने को और आसान बनाता है.

 

Read more!

RECOMMENDED