अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ITR भरने की लास्ट डेट कब है? समझ लीजिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा?

अगर आप नौकरी करते हैं या पेंशन पाते हैं तो आपने के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. लेकिन अगर आप छोटा-मोटा कारोबार करते हैं तो 31 जुलाई अगस्त तक आईटीआर भर सकते हैं. लेकिन अगर आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेनदेन कर रहे हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सीमा और भी बढ़ जाएगी.

Income Tax Return Filing Last Date (Photo/AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 17 जून 2026,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख सामने आ गई है. अगर आप नौकरी करते हैं या पेंशन पाते हैं तो आपके लिए आखिरी तारीख अलग है. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अलग है. अगर समय से आपने रिटर्न नहीं भरा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है.

नौकरीपेशा के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई-
अगर आप नौकरी करते हैं या पेशन पाते हैं या घर बेचने से मुनाफा कमाते हैं या आपकी आय का सोर्स कैपिटल गेन है तो आपको 31 जुलाई 2026 से पहले ITR फाइल करनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये तारीख आखिरी है. नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा.

तय समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आपने तय तारीख तक आईटीआर नहीं भरा तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. तय समय पर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाना पड़ेगा. इसके साथ ही शेयर या प्रॉपर्टी में घाटे को फ्यूचर के मुनाफे से एडजस्ट करने का अधिकार खत्म हो जाएगा.

31 अगस्त तक कौन भर पाएगा ITR?
अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है तो आप आटीआर-3 या आईटीआर-4 भर सकते हैं. बिजनेस करने वालों को आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तक की गई है.


31 अक्टूबर तक किसको है छूट?
जिन कारोबारियों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य है. उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है. ये तय समय उन कारोबारियों के लिए है, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट लेना अनिवार्य है.

इनके लिए 26 नवंबर है आखिरी तारीख-
अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आपको इंटरनेशनल लेनदेन करना पड़ता है या ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करनी है तो आपके लिए आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 है.

अगर समय पर नहीं भरा ITR तो क्या होगा?
कई बार ऐसा होता है कि आप तय तारीख तक आप आईटीआर नहीं भर पाते हैं. ऐसे में आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आईटीआर नहीं भरा जाएगा. इसके लिए भी एक तारीख तय की गई है. आप बेलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. इसके लिए 31 दिसंबर 2026 की तारीख तय की गई है. हालांकि इसके लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी. आपको ब्याज देना होगा.

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