साल 2025 खत्म होने के कगार पर खड़ा है. आखिरी महीने दिसंबर में अब चंद दिन बचे हैं. 31 दिसंबर साल 2025 का सिर्फ आखिरी दिन नहीं है बल्कि कई अहम वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन है. पैन-आधार लिंकिंग, बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना और पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना बेहद जरूरी है. यदि आप इन कामों को 31 दिसंबर से पहले तक नहीं निपटाते हैं तो आपको नए साल 2026 में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद आपको इन कामों को पूरा करने के लिए जुर्माना तक देना पड़ सकता है.
1. बिलेटेड ITR
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी. यदि आप इस तारीख तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो आपके पास एक मौका है. आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा. यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो 1000 रुपए और इनकम 5 लाख से अधिक है तो 5000 रुपए लेट फीस देनी होगी. यदि आप बिलेटेड ITR भी नहीं भरते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है. यदि 31 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले तक बिलेटेड ITR फाइल नहीं करते हैं तो लॉस कैरी फॉर्वर्ड करने का हक भी चला जाएगा.
2. रिवाइज्ड आईटीआर
यदि किसी टैक्सपेयर यानी करदाता ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान कोई गलती कर दी है जैसे कोई इनकम की जानकारी नहीं दी है, बैंक अकाउंट गलत डाल दिया है या कोई और जानकारी मिस हो गई है तो ऐसे करदाता के पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका 31 दिसंबर 2025 तक है. ऐसे करदाता रिवाइज्ड ITR दाखिल कर सकते हैं. आपको मालूम हो कि रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती है. यह ध्यान रखें कि यदि सुधार के बाद आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज जरूर देना होगा.
3. टैक्स से जुड़ी जरूरी डेडलाइन
टैक्स सिस्टम के लिए 30 दिसंबर अहम दिन है. इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है. इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसी दिन तक जमा करने होते हैं. यदि आपने ये काम समय पर नहीं किया तो आपको पेमेंट से लेकर सर्टिफिकेट तक में परेशानी हो सकती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST Annual Return और कंपनियों के लिए MGT-7 और AOC-4 इन सबको भरने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है.
4. पैन-आधार लिंकिंग
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की है. यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से PAN कार्ड बनवाया है तो आपके लिए पैन और आधार को लिंक कराना बेहद जरूरी है. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. यदि ऐसा हुआ तो आपको आईटीआर फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने में परेशानी होगी. देर से पैन और आधार को लिंक करने पर आपको 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
5. बैंक लॉकर एग्रीमेंट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक सभी बैंक ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना जरूरी है. इसके लिए RBI ने अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर रखी है. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो नए साल 2026 में आपके बैंक लॉकर के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है.
6. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी
पेंशन पाने वाले लोगों को 31 दिसंबर से पहले जरूरी काम करने हैं. उन्हें इस तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है और अन्य बैंक से जुड़े जरूरी काम पूरे करने हैं. यदि समय इन कामों को नहीं किया गया तो पेंशन आने में देरी हो सकती है या पेंशन रूक सकता है.