ITR Filing 2026: इन पैसों पर एक रुपए भी नहीं लगता इनकम टैक्स, ITR फाइल करने से पहले जान लें

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय पूरा फोकस टैक्स छूट पर रहता है. लेकिन कई ऐसी कमाई है, जिसपर कोई टैक्स नहीं लगता है. ऐसी कमाई पर एक रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसमें खेती से कमाई से लेकर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट तक शामिल हैं.

ITR Filing 2026 (Photo/AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 18 जून 2026,
  • अपडेटेड 4:05 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी कर दिया है. अब लोग धड़ाधड़ आईटीआर फाइल करने में जुट जाएंगे. लोग टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय करेंगे. लोगों का सारा फोकस कटौतियों और छूटों पर रहेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी इनकम है, जिसपर कोई टैक्स नहीं लगता है. जिसपर एक रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसको टैक्स फ्री कमाई कहा जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी इनकम ऐसी है, जिसपर एक रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है.

खेती से होने वाली कमाई-
अगर आपके पास खेती योग्य भूमि है और आप उसपर खेती करते हैं तो इससे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है. किसानों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है, ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके. खेती से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स की धारा 10(1) के तहत कोई टैक्स नहीं लगता है.

रिश्तेदारों के गिफ्ट पर टैक्स नहीं-
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन गैर-रिश्तेदार से सालभर में 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो उसपर टैक्स लगता है.

हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिला पैसा-
अगर आप हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं और आपको फैमिली की कमाई का हिस्सा मिल रहा है तो आपको इसपर टैक्स नहीं देना होगा. इनकम टैक्स की धारा 10(2) के तहत इसपर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि HUF पहले ही इसपर टैक्स दे चुका होता है.

पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप-
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको इसके लिए स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको उसपर टैक्स नहीं देना होगा. वजीफा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. 

विरासत में मिली प्रॉपर्टी-
अगर किसी को विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली है तो उसपर टैक्स नहीं लगता है. आयकर कानून वसीयत या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को गिफ्ट कर के प्रावधानों से अलग रखता है.

टैक्स फ्री ब्याज आय-
सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिससे मिलने ब्याज या परिपक्वता राशि पर टैक्स नहीं लगता है. इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि और स्वैच्छिक भविष्य निधि शामिल है. हालांकि इसमें ये शर्त होती है कि राशि समय से पहले न निकाली जाए. मेच्योरिटी के बाद ही निकासी पर टैक्स छूट मिलती है.

PF से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं-
अगर आपने किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम किया है और उसके बाद ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कंपनी बंद होने या बीमारी जैसी कोई स्थिति बनती है तो समय से पहले पैसा निकालने पर भी छूट मिल सकती है.

ये भी पढ़ें:


 

Read more!

RECOMMENDED