क्या आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है? अगर नहीं, तो अब वक़्त है चौकन्ना होने का! फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की बढ़ाई गई आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है. टैक्स एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस बार तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद बेहद कम है, यानी अगर आपने लापरवाही की तो सीधे जेब पर भारी बोझ पड़ सकता है.
ITR Filing की नई तारीखें
पहले ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. चलिए जानते हैं अलग-अलग टैक्सपेयर कैटेगरी के लिए डेडलाइन क्या है:
अगर समय पर ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाते तो भी राहत है- आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं. लेकिन इस बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी:
1. इंटरेस्ट (सेक्शन 234A): हर महीने 1% का ब्याज बाकी टैक्स पर.
2. लेट फीस (सेक्शन 234F):
3. फायदे छिन जाएंगे: अगर आपने लेट ITR भरा तो कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. साथ ही कई डिडक्शन (जैसे 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID, 80-IE) का लाभ भी चला जाएगा.
ऐसे करें ऑनलाइन फाइलिंग
अगर आप डेडलाइन मिस कर चुके हैं और बिलेटेड ITR भरना है, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
क्यों जरूरी है समय पर ITR Filing?
बता दें, जैसे-जैसे डेडलाइन पास आ रही है, वैसे-वैसे Google Search पर “Income Tax Return Due Date FY 2024-25” टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड बन चुका है. लोग लगातार जानना चाहते हैं कि डेडलाइन कब है और लेट फाइलिंग के क्या नियम हैं.
तो अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो देर न करें. आखिरी वक्त में पोर्टल स्लो होने या टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से परेशानी बढ़ सकती है.