ITR filing Important Instructions: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए न करें ये छोटी-छोटी गलतियां, हो सकती है बड़ी दिक्कत

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए हम अक्सर कई छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं. जिसके कारण बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

ITR filing Instructions
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 6:55 PM IST
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए न करें छोटी-छोटी गलतियां
  • हो सकती है बड़ी दिक्क्त 

जैसे-जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन नजदीक आ रहा है, ये जरूरी है कि आप इसके बारे सभी जरूरी बातें जान लें. इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) सही तरीके से और समय से फाइल करना सबसे जरूरी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 और AY2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यूं तो ये प्रोसेस काफी आसान होता है लेकिन हम जल्दबाजी में सामान्य सी गलती कर देते हैं. इन छोटी गलतियां के चलते ही आगे चलकर बड़ी पेनल्टी लग सकती है. यहां हम कुछ ऐसी ही गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो आप जाने-अनजाने में कर देते हैं.

1. गलत व्यक्तिगत जानकारी

इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिलकुल ठीक भरें. जैसे आपका नाम, पैन, ईमेल आईडी और फोन नंबर सभी ध्यान से भरें. किसी भी गलती के कारण आपके ITR को प्रोसेस करने में देरी या समस्या हो सकती है.

2. आईटीआर फॉर्म गलत चुन लेना 

दाखिल किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म का प्रकार आपकी इनकम की प्रकृति पर निर्भर करता है. ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए सही फॉर्म का चयन करना जरूरी है. 

3.  इनकम सोर्स 

आईटीआर फाइल करते समय सैलरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, पूंजीगत लाभ और बिजनेस इनकम के सभी स्रोतों की जानकारी देना जरूरी है. अगर आप इसकी सही जानकारी नहीं देते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

4. डिडक्शन क्लेम करना भूल जाना

मेडिकल इंश्योरेंस, शिक्षा पर लिया जाने वाला लोन, चैरिटेबल डोनेशन जैसी चीजें आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकती हैं. हालांकि, यह तभी लागू होता है जब आप पुरानी रेजिम के तहत इनकम टैक्स फाइल कर रहे हों. 

5. ITR वेरिफाई करना

आपके आईटीआर को वेरिफाई करना ना भूलें. आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ITR-V फॉर्म की एक साइन की हुई सीपीसी कॉपी को ITR दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर भेजकर कर सकते हैं.

6. गलत बैंक डिटेल भर देना  

सुनिश्चित करें कि आप किसी भी टैक्स रिफंड के लिए सही बैंक डिटेल दें. किसी भी गलती की वजह से आपका सारा वापस आया पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है. इसलिए इसे ध्यान से भरें. 

7. फॉर्म 16 का फॉर्म 26AS से मिलान 

फॉर्म 16 में दी गई डिटेल को फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट वाला स्टेटमेंट) के साथ क्रॉस-चेक करें. आईटीआर फाइल करने से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी को ठीक कर लें. 

8. अपनी विदेशी संपत्ति (foreign assets) की जानकारी 

अगर आपके पास कोई विदेशी संपत्ति है, जिसमें बैंक खाते या संपत्तियां शामिल हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें अपने आईटीआर में जरूर लिखें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

9. समय पर आईटीआर फाइल नहीं करना

पेनाल्टी और ब्याज से बचने के लिए समय पर आईटीआर फाइल करना सबसे जरूरी है. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. 

10. सही रिकॉर्ड नहीं रखना

आईटीआर फाइल करते समय अपने पास सभी बैंक स्टेटमेंट, रसीद और चालान जैसे रिकॉर्ड रखें. अगर भविष्य में टैक्स अधिकारी आपसे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो ये रिकॉर्ड आपकी मदद कर सकता है. 


 

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