Income Tax Refund: आप भी बार-बार देख रहे अपना बैंक खाता... अभी तक नहीं आया रिफंड... आखिर इस बार ITR Refund मिलने में क्‍यों लग रहा ज्‍यादा टाइम... कैसे देख सकते हैं स्टेटस... यहां जानिए सबकुछ 

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी आखिर बैंक खाते में रिफंड क्यों नहीं आया है? आखिर इस बार रिफंड का पैसा बैंक खाते में आने में क्यों हो रही देरी? ITR रिफंड स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं? आइए इन सवालों को जवाब जानते हैं. 

Income Tax Refund
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 24 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:34 PM IST
  • आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने के 10 दिनों में मिल जाना चाहिए रिफंड
  • इस बार आयकर विभाग ने वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी प्रोसिजर को कर दिया है कड़ा 

Income Tax Return Delay: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के कुछ ही दिनों में रिफंड मिल जाना चाहिए लेकिन कई लोग आज तक रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. यदि आप भी अपना बैंक खाता बार-बार चेक कर रहे हैं कि आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का पैसा आपके अकाउंट में आया या नहीं, तो आइए जानते हैं आखिर इस बार रिफंड मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यदि रिफंड का पैसा आपके बैंक खाता में नहीं आया है तो क्या करना चाहिए?   

जून-जुलाई में ITR भरने वाले भी कर रहे रिफंड आने का इंतजार 
इस बार बिना जुर्माना के आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस तारीख तक एसेसमेंट ईयर 2025-26 में 7.58 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक 5.01 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके थे. इसका मतलब है कि अभी भी 1 करोड़ से अधिक रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. कुछ ऐसे करदाता भी हैं, जिन्होंने जून-जुलाई में ही आईटीआर दाखिल कर दिया था लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है.

आईटीआर रिफंड मिलने में क्यों हो रही देरी 
जानकारों के अनुसार इस बार रिफंड मिलने में देर की सबसे बड़ी वजह यह है कि आयकर विभाग ने वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी प्रोसिजर को कड़ा कर दिया है. बड़ी रकम के रिफंड्स, ज्यादा डिडक्शन क्लेम या एग्जेम्प्शंस वाले रिटर्न की गहनता से जांच-पड़ताल हो रही है. ज्यादा इनकम के स्रोत वाले रिटर्न, फॉरेन इनकम और फॉर्म 26एएस/एआईएस में मिसमैच वाले रिटर्न का अतिरिक्त वेरिफिकेशन हो रहा है. 

इसके चलते रिफंड मिलने में देरी हो रही है. इसके अलावा रिफंड में देरी होने की अन्य वजहें भी हैं. जैसे पैन, आधार या बैंक डिटेल्स में गलती की है तो रिफंड देर से आ सकता है या अटक सकता है. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना, गलत IFSC कोड या बंद अकाउंट, TDS डेटा में गड़बड़ी, ITR का ई-वेरिफिकेशन नहीं करना रिफंड मिलने में देरी की वजह हो सकता है. रिफंड प्रोसेस तभी शुरू होता है जब करदाता ने अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई किया हो. आमतौर पर, रिफंड आने में 10 दिन का समय लगता है. रिफंड मिलने का 10 दिन का समय एक एवरेज टाइम है, गारंटी नहीं. टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी को औसत समय से पहले भी रिफंड मिल सकता है. आपकी रिटर्न सीधी-सादी है, जैसे सैलरी इनकम और कुछ बेसिक डिडक्शन तो रिफंड जल्दी आ सकता है.

ऐसे चेक कर सकते हैं ITR रिफंड स्टेटस 
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
3. यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो एक पॉप-अप नोटिफिकेशन आएगा. ‘Link Now’ पर क्लिक करें या ‘Continue’ पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
4. फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद e-File टैब पर जाएं.
5. अब Income Tax Returns पर क्लिक करें.
6. इसके बाद View Filed Returns विकल्प चुनें. 
7. यहां आप संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. 
8. View Details पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी प्रोसेसिंग लाइफ साइकल देख सकते हैं.
9. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
10. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.

ऐसे भी चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
1.
NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. स्टेटस देखने के लिए Proceed बटन पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा.

 

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