Income Tax: टैक्सपेयर्स जान लें! ITR रिफंड मिलने में क्यों हो रही देरी, Refund समय पर नहीं मिलने पर सरकार देती है ब्याज, जानें कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे रुपए?

ITR Refund Delayed: टैक्सपेयर्स क्या आप जान रहे हैं कि इस बार इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है? आईटीआर रिफंड मिलने में देरी होने पर सरकार न सिर्फ रिफंड का पैसा ही देती है बल्कि उस पर ब्याज भी देती है. आइए जानते हैं कब, कैसे ब्याज मिलता है और रिफंड स्टेटस चेक करने का प्रोसेस क्या है?

ITR Refund
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:12 PM IST

टैक्सपेयर्स (Taxpayers) यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 तक भर दिया है और अभी तक आपको रिफंड (Refund) का पैसा नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कहना है कि सभी करदाताओं को इसी नवंबर या दिसंबर महीने तक रिफंड का पैसा जरूर मिल जाएगा. 

क्या होता है रिफंड? 
आईटीआर रिफंड वह राशि होती है, जो टैक्सपेयर्स को तब मिलती है, जब टैक्स देनदारी पहले से चुकाए गए टैक्स (TDS, Advance Tax आदि) से कम निकलती है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी असली टैक्स देनदारी 50000 रुपए है, लेकिन नियोक्ता या बैंक ने TDS के तौर पर 60000 रुपए काट लिए हैं. इसका मतलब है कि आपने 10000 रुपए अधिक टैक्स दे दिया है. यही 10000 रुपए सरकार आपको रिफंड के रूप में लौटाती है. इसे ही ITR Refund कहते हैं. 

क्यों रिफंड मिलने में हो रही देरी? 
CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने बताया कि छोटे और कम वैल्यू वाले रिफंड पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं लेकिन जब हाई-वैल्यू रिफंड की आईटीआर फाइलें खोली गईं तो कई मामलों में गलत रिफंड क्लेम पाए गए. हमने ऐसे टैक्सपेयर्स को ई-मेल भेजे हैं और स्पष्टीकरण मांगा है. करदाताओं को सलाह है कि वे ई-मेल में मांगी गई जानकारी समय पर अपडेट कर दें ताकि रिफंड प्रोसेस में देरी न हो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रिफंड का एनालिसिस कर रहा है और जैसे-जैसे रिफंड को ग्रीन चैनल में लाया जा रहा है, वैसे-वैसे उन्हें रिलीज किया जा रहा है. रवि अग्रवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर का 25.20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है. 

...तो मिलेगा इस तारीख से ब्याज 
यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 तक दाखिल कर दिया है या या डेडलाइन के बाद भी आईटीआर दाखिल किया है तो भी रिफंड मिलने में देरी होने पर आपको ब्याज जरूर मिलेगा.  इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत यदि आईटीआर रिफंड मिलने में देरी होती है तो आयकर विभाग को ब्याज देना होता है. यह ब्याज करदाता के उस रुपए पर मिलता है जो तय समय सीमा के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा रहता है. इनकम टैक्स डिपार्टमें 0.5 फीसदी प्रति माह (6 फीसदी सालाना) साधारण ब्याज देता है. 

आपको मालूम हो कि यदि आपने आईटीआर डेडलाइन 16 सितंबर तक भर दिया था तो रिफंड पर ब्याज 1 अप्रैल 2025 से गिना जाएगा, जब तक कि रिफंड का पैसा आपके बैंक खाता में नहीं आ जाता. यदि आपने आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल किया है तो ब्याज 1 अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगा बल्कि आपको ब्याज रिटर्न फाइल करने की तारीख से शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक रिफंड की रकम आपके बैंक खाता में आ नहीं जाती है. करदाता आपको मालूम हो कि यदि आपकी गलती जैसे टैक्स भरने के दौरान गलत जानकारी, अधूरे डॉक्यूमेंट्स या आयकर विभाग से आए नोटिस का जवाब नहीं देने पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा. यदि देरी आयकर विभाग की ओर से हुई हो तो करदाता को जरूर ब्याज मिलेगा. यदि रिफंड की राशि 100 रुपए से कम तो आयकर विभाग के कानून के मुताबिक उस पर भी रिफंड नहीं मिलता है. सेक्शन 140A के तहत अधिक सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भरने पर मिलने वाले रिफंड पर भी ब्याज नहीं दिया जाता है. 

आईटीआर रिफंड स्टेटस ऐसे कर सकते हैं चेक 
1. आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. 
2. फिर अपना पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा.
3. पैन यदि आपके आधार से लिंक नहीं है, तो एक पॉप-अप नोटिफिकेशन आएगा. 
4. 'Link Now' पर क्लिक करें या 'Continue' पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
5. इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद e-File टैब पर जाएं.
6. फिर Income Tax Returns पर क्लिक करें.
7. इसके बाद View Filed Returns विकल्प चुनें.
8. यहां आप संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं.
9. View Details पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी प्रोसेसिंग लाइफ साइकल देख सकते हैं.
10. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
11. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.

ऐसे भी चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
1. सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. फिर स्टेटस देखने के लिए Proceed बटन पर क्लिक करें.
4. ऐसा करने के बाद आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.


 

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