PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन आ गई पास... फटाफट घर बैठे ऐसे जरूर कर लें यह काम... वरना बंद हो जाएगी SIP... नहीं मिलेगा ITR रिफंड   

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025. यदि आपने इस तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है.  SIP बंद हो जाएगी. ITR रिफंड भी नहीं मिलेगा. हम आपको बता रहे हैं पैन और आधार को लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. 

PAN-Aadhaar Linking
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 7:15 PM IST

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025. यदि आपने इस तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है. ऐसा होने पर आप न अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे बल्कि आईटीआर रिफंड भी नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर और कई वित्तीय कार्य भी आप नहीं कर पाएंगे.

पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर आपका केवाईसी अपडेट नहीं होगा. पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर SIP बंद हो सकती है. पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे. इतना ही नहीं आपकी बैंक की बीमा या लोन से जुड़ी सर्विस भी अटक सकती है. आपकी सैलरी भी रूक सकती है क्योंकि कई कंपनियां सैलरी और PF जैसी सेवाओं के लिए एक्टिव पैन की मांग करती हैं. पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको आधार केंद्र, बैंक या किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. आपका पैन और आधार पहले से लिंक है तो अच्छी बात है. आप इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर Link Aadhaar Status पर क्लिक करके यह जान सकते हैं कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक है या नहीं. 

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से पहले जरूर चेक कर लें ये चीजें
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से पहले यह देख लें कि आपके पैन और आधार पर नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर एक ही हों. यदि एक जैसी नहीं है तो सबसे पहले आपको इन्हें सही कराना होगा. इसके बाद ही आप पैन और आधार को लिंक करें. पैन और आधार कार्ड लिंक करने के दौरान अपने पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर रखें. आधार में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, उसे एक्टिव होना चाहिए. 

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का सबसे आसान प्रोसेस 
1. आपको पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
2. यहां आपको होम पेज पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा. 
3. फिर आपको अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
4. ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
5. ओटीपी आने के बाद उसे दर्ज कर वेरिफाई पर क्लिक करें.
6. वेरिफाई होते ही आपका आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
7. आप’Quick Links’ के तहत ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेट्स चेक कर सकते हैं.
8. यदि आप 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन और आधार लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपए का शुल्क देना होगा.


 

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