Income Tax Rule: क्या पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसे या प्यार से दिए गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स? जानिए

घर खर्च के लिए हर महीने पत्नी को जो पैसे आप देते हैं तो पत्नी पर इनकम टैक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. इनकम टैक्स में पत्नी को रिलेटिव्स की कैटेगरी में रखता है इसलिए उसपर कोई टैक्स नहीं लगता है.

Money given to wife under Income Tax
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST

विमुद्रीकरण (Demonetisation)के लागू होने के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि कैश में लेनदेन कम हो जाएगा और डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई उस तरीके से लेन देन भी बढ़ता गया. ये 6 साल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ता गया और अभी कैश सर्कुलेशन 32 करोड़ के आसपास हो गया है. तो अब ये जानना जरूरी है कि किन-किन हालात में हम लेनदेन कर सकते हैं किन हालातों में पाबंदी है.

पैसा कई नामों से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है लेकिन आज बात सेक्शन 269SS और 269T.अगर आप 20 हजार से ऊपर कैश लेनदेन करते हैं तो उसपर पेनाल्टी लगती है.

क्या कहता है नियम?
इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि घर खर्च के लिए हर महीने पत्नी को जो पैसे आप देते हैं तो पत्नी पर इनकम टैक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. इसके अलावा पति द्वारा पत्नी को  दिया गिफ्ट भी पत्नी की इनकम में नहीं गिना जाता है. ये दोनों ही तरह की रकम पति की इनकम के तौर पर मानी जाएंगी. जानकारों के अनुसार इस रकम के लिए पत्‍नी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है. लेकिन, अगर पत्‍नी इस पैसे को बार-बार कहीं निवेश करती है और उसे इससे इनकम होती है तो होने वाली आमदनी पर टैक्‍स की देनदारी बनेगी. दूसरे शब्‍दों में समझें तो निवेश पर होने वाली आय की गणना साल-दर-साल आधार पर पत्‍नी की इनकम मानी जाएगी, जिस पर टैक्स चुकाना होगा.

पत्नी को कोई गिफ्ट देना उसकी इनकम नहीं
पति-पत्नी की तरह ही पिता-पुत्र और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के बीच हुए लेन-देन पर भी पेनल्टी नहीं लगती है. इन मामलों में छूट दी गई है. Income Tax Act के तहत आय से इतर अगर आप गिफ्ट के तौर पर पत्‍नी को पैसे देते हैं तो वह आपकी ही कमाई ही मानी जाएगी और उस पर टैक्‍स देनदारी भी आपकी ही बनेगी. इनकम टैक्स में पत्नी को रिलेटिव्स की कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे में इस तरह के गिफ्ट ट्रांजैक्शन को लेकर कोई टैक्स नहीं लगता है.

 

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