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New GST Rates: आज से दही, पनीर और आटे जैसी जरूरत की चीजें होंगी महंगी, जानें पूरी लिस्ट

New GST Rates: आज से देशभर में नई GST दरें लागू हो रही हैं. जिसके बाद आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा. कई घरेलू जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी तो कुछ सर्विसेज सस्ती होंगी.

New GST Rates
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 18 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 9:17 AM IST
  • आज से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो रही है
  • आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है

आज से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो रही है. जीएसटी परिषद के फैसलों के बाद ग्राहकों को आज से कुछ उत्पादों और सेवाओं पर ज्यादा भुगतान करना होगा. कुछ वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगना तय है, जबकि जीएसटी परिषद के कई फैसलों के प्रभावी होने से कुछ चीजों पर कर खर्च कम भी होगा.

पिछले महीने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और उनके राज्य समकक्षों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया था, जो आज से लागू होने जा रहा है. इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि किन चीजों पर महंगाई बढ़ेगी और कौन-सी चीजें सस्ते दाम पर मिलेंगी. 

महंगी होंगी ये चीजें

  • आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है.
  • 5,000 रुपए से ज्यादा किराए वाले अस्पताल के कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा 
  • एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
  • टेट्रा पैक पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
  • चेक (सिर्फ चेक या बुक फॉर्म में) जारी करने के लिए बैंक जो शुल्क लेते हैं, उस पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
  • प्रिंटिंग, लेखन या ड्रॉइंग इंक, चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्रॉइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे उत्पादों पर कर की मौजूदा दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
  • सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा
  • सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान के लिए काम के अनुबंध जैसी सेवाओं पर भी कर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है 

ये चीजें होंगी सस्ती होंगी

  • अब ओस्टोमी उपकरणों और रोपवे द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर कर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है 
  • ट्रक, माल ढुलाई, (जहां ईंधन की लागत शामिल है)  जैसी सर्विसेज को किराए पर लेने पर अब 18 फीसदी की तुलना में कम 12 फीसदी की दर लगेगी
  • पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से आने-जाने वाले यात्रियों के हवाई परिवहन पर जीएसटी में छूट केवल इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर होगी.

 

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