त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम जनता के लिए बड़ा तोहफ़ा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बड़े बदलावों का ऐलान किया. नए जीएसटी स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे.
सरकार ने 12% और 28% के पुराने जीएसटी स्लैब खत्म कर दिए हैं. अब जीएसटी में तीन नए स्लैब होंगे- 5%, 18% और 40%. जहां आम जनता के रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीज़ें सस्ती होंगी, वहीं लग्ज़री गाड़ियों, प्रीमियम उत्पादों और तंबाकू पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा.
रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ों पर राहत
- 18% से 5%: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, जिम, योग केंद्र और सैलून सेवाएं.
- 12% से 5%: बटर, पनीर, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बॉटल, बच्चों के नैपकीन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट बॉक्स.
- 5% से शून्य (0%): UHT दूध, छेना, पनीर, रोटी, खाखरा, पराठा, ब्रेड और सभी भारतीय रोटियां.
शिक्षण सामग्री पर जीएसटी हटाया गया
- 12% से शून्य (0%): चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक.
- 5% से शून्य (0%): इरेज़र.
कृषि क्षेत्र को मिली राहत
- 18% से 5%: ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे.
- 12% से 5%: ट्रैक्टर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, बागवानी मशीनें.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात
- 18% से शून्य (0%): व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा.
- 12% से 5%: ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, डायग्नॉस्टिक किट, टेस्ट स्ट्रिप्स, चश्मे और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन.
दवाइयों पर टैक्स में राहत
- 12% से 0%: 33 जीवनरक्षक दवाओं पर.
- 5% से 0%: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 3 प्रमुख दवाएं.
- 12% से 5%: अन्य सामान्य दवाओं पर जीएसटी दर घटाई गई.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव
- 28% से 18%: पेट्रोल/डीजल हाइब्रिड, एलपीजी/सीएनजी कारें (1200cc तक और 4000mm लंबाई तक), डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc तक), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिलें (350cc तक), माल ढुलाई वाहन.
- सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर अब एक समान 18% जीएसटी लगेगा.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर राहत
- 28% से 18%: एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन.
होटल बुकिंग और इंश्योरेंस पर फायदा
- 7,500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%.
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब 0% टैक्स- पहले 18% जीएसटी लगता था.
उदाहरण के लिए, यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 रुपये था, तो अब जीएसटी हटने के बाद लगभग 3,240 रुपये की सीधी बचत होगी.
40% जीएसटी की विशेष केटेगरी- लग्ज़री आइटम्स महंगे
- 1200cc से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियाँ और 1500cc से ऊपर की डीजल कारें.
- 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें, निजी विमान, यॉट्स और रेसिंग कारें.
- पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स और अन्य विलासिता वस्तुएं.
त्योहारों से पहले जीएसटी ढांचे में किया गया यह बड़ा बदलाव आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों, MSMEs, महिलाओं और युवाओं के लिए राहत लेकर आया है. इससे रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा.
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