1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया है. इसबार भी पिछली बार की तरह इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Income Tax Return) के जरिए टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न (ITR) में गलती को सुधारने के लिए टैक्सपेयर्स को दो साल का समय दिया जाएगा.
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "ऐसी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं करदाताओं को अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक प्रस्ताव रख रही हूं. यह अपडेटेड रिटर्न दो साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है."
ITR फाइल करने के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा?
बजट ज्ञापन में कहा गया है कि अगर कोई टैक्सपेयर अतिरिक्त आय की जानकारी अपने संशोधित रिटर्न में देता है तो उसे एडिशनल इनकम पर 25 से 50 फीसदी टैक्स और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाले इंटरेस्ट (Interest) का भुगतान करना होगा. जो करदाता अपने आईटीआर को सही करना यानि गलती सुधारना चाहते हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करते वक्त भुगतान योग्य टैक्स और इंटरेस्ट के प्रतिशत के रूप में अलग से भी रकम देनी होगी.
'मिंट' की रिपोर्ट के अनुसार, 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने पर ये रकम 25 फीसदी या 24 महीने के भीतर 50 फीसदी तक होगी.
इस नए नियम से कितना फायदा होगा?
मिंट ने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के हवाले से कहा है कि एनुअल इनफार्मेशन रिटर्न (AIR) की शुरुआत ने करदाताओं के मन में भय की भावना पैदा की है. ये डर उन लोगों के मन में ज्यादा है जो लोग टैक्स देने से बचते हैं. वे कहते हैं, “चूंकि सरकार के पास उन करदाताओं को ट्रैक करने और उनका पीछा करने के लिए कोई बैंडविड्थ नहीं है, जिन्होंने अपनी आय पूरी तरह से घोषित नहीं की है या अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. ये नया नियम टैक्सपेयर्स के लिए एक नया विचार लेकर आया है कि वे इसे भर दें.”
इससे पहले था कुल 5 महीने का समय
इससे पहले, टैक्सपेयर्स के पास अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 5 महीने का समय था. अब,इसे 2 साल तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि, बिना अतिरिक्त शुल्क के अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. बजट ज्ञापन के मुताबिक, आय का अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 में एक ये नया प्रावधान पेश किया जा रहा है.
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