दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ या किसी अन्य शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मोदी सरकार ने किराएदारों के हक में एक ऐसा नियम बनाया है, जिससे मकान मालिक उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे.
सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 बनाया है, जो मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवाद को हल करेगा. नए नियम के तहत अब मकान मालिक न ही मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकेंगे और न ही बिना नोटिस किराया बढ़ा पाएंगे. मकान मालिक किराएदार के घर में बिना बताए नहीं आ सकते. इतना ही नहीं अपनी मर्जी से घर का किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 (New Rent Agreement Act 2025) और किराएदारों के हक में और क्या-क्या है?
न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 में किराएदारों के हक में क्या-क्या?
रेंट एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य
1. मकान किराए पर देने के बाद रेंट एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य है. इसके लिए 60 दिनों की डेडलाइन दी गई है.
2. रेंट एग्रीमेंट साउन होने के 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनिवार्य.
3. रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर राज्यों के मुताबिक कम से कम 5000 रुपए से जुर्माना लग सकता है.
सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय
1. मकान मालिक मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकते हैं.
2. मकान मालिक आवासीय मकान का अधिकतम दो महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले सकते हैं.
3. कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकतम 6 महीने का किराया ही अब मकान मालिक ले सकते हैं.
किराया बढ़ाने से पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य
1. मकान मालिक अपने मन से किराया नहीं बढ़ा सकते हैं.
2. घर में किराएदार के 12 महीने पूरे होने के बाद ही भाड़ा बढ़ाया जा सकता है.
3. मकान मिलक को किराया बढ़ाने से 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.
बिना सूचना के किराएदार के घर में नहीं आ सकते मकान मालिक
1. मकान मालिक बिना सूचना के किराएदार के घर में नहीं आ सकते.
2. मकान मालिक को किराएदार के घर में आने से 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा.
जबरन नहीं करा सकते घर खाली
1. मकान मालिक अब किराएदार से जबरन घर खाली नहीं करा सकते हैं.
2. यदि किसी किराएदार को घर से निकालना है तो इसकी परमिशन सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल दे सकता है.
3. घर से किराएदार की बेदखली कानूनी आधार पर ही होगी.
4. रेंटर ट्रिब्यूनल को 60 दिनों में विवाद निपटाना होगा
पुलिस वेरिफकेशन करवाना अनिवार्य
1. किराएदारों को किराए वाले रूम या घर रहने से पहले पुलिस वेरिफकेशन करवाना अनिवार्य होगा.
2. यदि कोई मकान मालिक किराएदार को घर से जबरदस्ती निकालता है, डराता और धमकाता है तो उसे जेल तक हो सकती है.
3. मकान मालिक द्वारा किराएदार के घर का बिजली या पानी का कनेक्शन काटने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
किराएदार के मकान की मरम्मत
1. यदि किराएदार मकान की जरूरी मरम्मत की शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है.
2. मकान मालिक को 30 दिनों के भीतर मरम्मत करानी होगी और मकान को सही करवाना होगा.
3. ऐसा नहीं करने पर किराएदार खुद मकान का मरम्मत करवा सकता है और किराए के पैसों से मरम्मत पर किया गया खर्च काट सकता है.
कैसे देना होगा किराया
1. 5 हजार रुपए से अधिक मासिक किराया डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य होगा.
2. 50 हजार रुपए से ज्यादा मंथली किराए पर धारा 194-IB के तहत TDS लागू होगा.