UPI यूजर्स ध्यान दें! अब कर सकते हैं एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट, गहने खरीदने की भी बढ़ी लिमिट

New UPI Rule: यूपीआई के नियमों में 15 सितंबर से बड़ा बदलाव हुआ है. अब NPCI ने UPI पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए डेली कर दिया है. कई और कैटेगरी की पेमेंट लिमिट बढ़ाई गई है. आइए इनके बारे में जानते हैं. 

New UPI Rule
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 7:20 PM IST

UPI Rule: यदि  आप पेटीएम (Paytm), गूगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) आदि का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई (UPI) से लेनदेन से जुड़े नियमों बड़ा बदलाव किया है. NPCI ने पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट दो लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है. ज्वेलरी खरीदने की लिमिट भी बढ़ गई है.

इस बदलाव का असर आम आदमी पर पड़ेगा. NPCI के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेनदेन भी UPI के जरिए किए जा सकेंगे. आपको मालूम हो कि पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट वाली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. इसकी लिमिट पहले की तरह एक दिन में 1 लाख रुपए ही है. 

क्या है पर्सन-टू-मर्चेंट और पर्सन-टू-पर्सन
जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) कहा जाता है. इसकी लिमिट पहले 2 लाख रुपए एक दिन में थी, अब वह 10 लाख रुपए हो गई है. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे पैसे भेजता है तो उसे पर्सन-टू-पर्सन (P2P) कहते हैं. पी-टू-पी की लिमिट पहले भी 1 लाख रुपए थी और अब भी 1 लाख रुपए ही है.

पर्सन टू मर्चेंट की बढ़ी लिमिट, जानें अब किस कैटेगिरी में क्या है लिमिट 

1. कैपिटल मार्केट में निवेश: शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी कैपिटल मार्केट निवेशों की  प्रति ट्रांजैक्शन पुरानी लिमिट 2 लाख रुपए थी. अब एक ट्रांजैक्शन की नई लिमिट 5 लाख रुपए है. 24 घंटे में टोटल पेमेंट लिमिट 10 लाख रुपए.

2. ज्वेलरी:  यूपीआई के तहत ज्वेलरी खरीदने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है. अब आप प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक और 24 घंटे में कुल 6 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं. पहले प्रति ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए थी.

3. इंश्योरेंस: अब बीमा प्रीमियम भरने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपए की लिमिट होगी.  पहले प्रति ट्रांजैक्शन पुरानी लिमिट 2 लाख रुपए था.

4. ट्रैवल बुकिंग: अब यात्रा से जुड़ी बुकिंग के लिए UPI के जरिए एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं. 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपए तक का लेनदेन कर सकेंगे. यानी अब आप फ्लाइट और ट्रेन टिकट के 10 लाख रुपए तक की पेमेंट यूपीआई से कर सकेंगे. पुरानी लिमिट एक ट्रांजैक्शन की  ₹1 लाख था. 

5. क्रेडिट कार्ड पेमेंट:  सरकार ने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए भी प्रति ट्रांजैक्शन की 5 लाख रुपए और 24 घंटे के लिए लिमिट को 6 लाख रुपए कर दिया है. पहले प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए थी.

6. डिजिटल अकाउंट ओपनिंग: एक ट्रांजैक्शन की पुरानी लिमिट 2 लाख रुपए. अब नई लिमिट 5 लाख रुपए. 24 घंटे में टोटल पेमेंट 5 लाख रुपए.

7. लोन रीपेमेंट: लोन चुकाने जैसे कलेक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है. 24 घंटे में टोटल पेमेंट लिमिट 10 लाख रुपए.


 

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