पैन-आधार लिंक नहीं तो बंद हो सकती है SIP, यहां जानें पैन-आधार को लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आपने 31 मार्च 2024 से पहले आधार लिंकिंग नहीं की है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का आखिरी मौका है.

Aadhar Card & PAN Card (File Photo)
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 06 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:03 PM IST
  • लिंक नहीं किया तो निवेश पर लगेगा ब्रेक
  • कैसे करें लिंकिंग और क्या है फीस

अगर आपने अब तक पैन (PAN) को अपने आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों की आईटीआर फाइलिंग, निवेश और SIP (Systematic Investment Plan) में समस्या आ सकती है.

लिंक नहीं किया तो निवेश पर लगेगा ब्रेक
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं है, उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसका मतलब है कि न तो आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे, न ही शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे. यहां तक कि बैंक की SIP, बीमा या लोन से जुड़ी सर्विस भी अटक सकती हैं.

कौन-कौन करे लिंकिंग
अगर आपने 31 मार्च 2024 से पहले आधार लिंकिंग नहीं की है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का आखिरी मौका है. 2026 से यह प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी. यह लिंकिंग ऑनलाइन की जा सकती है बस आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाकर 'लिंक आधार' सेक्शन में जाकर पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.

पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो आपको सैलरी अकाउंट, निवेश और टैक्स से जुड़े कई कामों में परेशानी होगी. कई कंपनियां सैलरी और PF जैसी सेवाओं के लिए एक्टिव पैन की मांग करती हैं. इसलिए देर करना आपकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकता है.

कैसे करें लिंकिंग और क्या है फीस
पैन और आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. यह शुल्क आयकर वेबसाइट या किसी बैंक के जरिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. लिंकिंग के बाद 4-5 दिन में पैन एक्टिव हो जाता है.

क्या पैन-आधार लिंक न होने पर सैलरी रुक जाएगी?
-हां, कई कंपनियां सक्रिय पैन की मांग करती हैं, इसलिए सैलरी ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकता है.

क्या NPS या SIP भी बंद हो सकती है?
हां, निवेश प्लेटफॉर्म पैन को अनिवार्य मानते हैं, लिंक न होने पर आपकी SIP या NPS फ्रीज हो सकती है.

क्या जुर्माना देना होगा?
हां, लिंकिंग की आखिरी तारीख से पहले 1,000 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य है.

कैसे पता करें कि पैन पहले से लिंक है या नहीं?
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर Link Aadhaar Status पर क्लिक करें, वहां से तुरंत पता चल जाएगा.

 

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