आज के दौर में ज्यादातर युवा कोई नौकरी करने के बजाय अपना खुद का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. लेकिन अक्सर सबसे बड़ी रुकावट पैसे की कमी बन जाती है. बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए और बैंक से लोन लेने पर ब्याज का बोझ भी बढ़ जाता है. इसी परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार योजना शुरू की है, जो उन्हें बिना ब्याज के आर्थिक मदद देगी.
राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. यह योजना उन लोगों के लिए खास मौका है जो आर्थिक कारणों से अपने सपनों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे.
कैसे करे आवेदन की शुरुआत
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के अनुसार, योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक युवा SSO ID और ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को किया था, जबकि 15 जनवरी को इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी.
बिना ब्याज लोन के साथ मार्जिन मनी भी
राजस्थान सरकार इस योजना के जरिए करीब 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य लेकर चल रही है. युवा मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस लोन का पूरा ब्याज राज्य सरकार खुद वहन करेगी, यानी लाभार्थी को केवल मूल राशि ही चुकानी होगी. इसके साथ ही सरकार 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी देगी.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का फायदा वही व्यक्ति ले सकता है जो राजस्थान का स्थायी निवासी हो और जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो. अगर आवेदन HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP या कंपनी के नाम से किया जा रहा है, तो उसका विधिवत पंजीकरण होना अनिवार्य है. साथ ही संस्थान में कम से कम 51% स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के पास होना चाहिए.
पढ़ाई के अनुसार तय होगी लोन की राशि
योजना में युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोन राशि तय की गई है. 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए तक, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है. इसके साथ 35 हजार रुपए तक मार्जिन मनी लोन भी उपलब्ध होगा. वहीं ग्रेजुएट, ITI या उससे अधिक योग्यता वाले युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. इस श्रेणी में 50 हजार रुपए तक मार्जिन मनी का लाभ भी मिलेगा.
आसान स्टेप्स में जानें आवेदन प्रोसेस
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है. सबसे पहले आपको SSO ID के सिटीजन ऐप में जाना होगा. वहां 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)' के विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म में अपनी सामान्य जानकारी भरें. इसके बाद जिला, उद्योग का प्रकार और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता दर्ज करें. फिर अपने बिजनेस से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. अंत में जिस बैंक शाखा से आप लोन लेना चाहते हैं, उसका विवरण भरकर फॉर्म सबमिट कर दें.