Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये दस्तावेज हैं जरूरी, आज ही बना लें लिस्ट

Income Tax Return Filing के समय कई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं. आखिरि मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि आप पहले से ही दस्तावेजों की लिस्ट बनाकर रखें.

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 27 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 1:39 PM IST
  • पहले जानें कौन-सा आईटीआर आपके लिए लागू है
  • अलग-अलग ITR के लिए लगेंगे अलग दस्तावेज

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, या आईटीआर फाइलिंग का सीजन जल्द ही शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही रिटर्न समय पर फाइल करने के लिए लोग परेशान होंगे. सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब आप आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी. 

हालांकि, आपको दस्तावेजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, आपको बस यह पहचानना है कि कौन सा आईटीआर आपके लिए लागू है. आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस ITR के तहत किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.  

ITR-1 (सहज)
ITR-1 उन निवासी व्यक्तियों के लिए लागू है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या इसके बराबर है. आय के लागू स्रोतों में वेतन या पेंशन, सिंगर हाउस प्रॉपर्टी (बिना किसी नुकसान के) और अन्य स्रोत शामिल हैं. अगर कृषि आय ₹5,000 तक है, तो ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं. 
जरूरी दस्तावेज़:

  • फॉर्म 16
  • टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) सर्चिफिकेट
  • बैंक स्टेटमेंट्स 

ITR-2
ITR-2 निवासी व्यक्तियों या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू है, जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है. यह उन निवासी व्यक्तियों के लिए भी लागू है जिनके पास पूंजीगत लाभ (Capital Gains) है, या कई घरेलू संपत्तियों से आय है; विदेशी संपत्ति या आय है; या किसी कंपनी में निदेशक हैं या उनके नाम पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं. इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के लिए ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी (धारा 194N के तहत) पर टैक्स काटा गया है, उन्हें भी ITR-2 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करना होगा.
जरूरी दस्तावेज़:

  • फॉर्म 16, फॉर्म 16ए.
  • कैपिटल गैन्स की स्टेटमेंट या विवरण, अगर कोई हो.
  • बैंक स्टेटमेंट

ITR-3
ITR-3 निवासी व्यक्तियों या एक HUF के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय है. इसके अलावा, अगर कोई निवासी व्यक्ति किसी कंपनी में निदेशक है, या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में कोई निवेश किया है, या किसी फर्म में भागीदार है, तो ITR-3 का उपयोग करना होगा. गृह संपत्ति, वेतन या पेंशन और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को भी शामिल किया जाएगा. 
जरूरी दस्तावेज़:

  • अकाउंट्स बुक
  • लाभ - हानि खाता.
  • फॉर्म 16, फॉर्म 16ए.
  • कैपिटल गेन्स की डिटेल्स, अगर कोई हो
  • बैंक स्टेटमेंट्स
  • ITR-4 (सुगम)

ITR-4 या सुगम, लिमिटेड लायलेबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के अलावा निवासी व्यक्तियों, HUF और साझेदारी फर्मों के लिए लागू है, जिनके पास:

  • धारा 44AD या 44AE के तहत प्रकल्पित आय योजना के अनुसार व्यावसायिक आय (₹2 करोड़ तक), या,
  • धारा 44ADA के तहत प्रकल्पित आय योजना के अनुसार व्यावसायिक आय (₹50 लाख तक), या,
  • वेतन या पेंशन से 50 लाख रुपये तक की आय, या
  • सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से ₹ ​​50 लाख तक की आय, या
  • अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी और रेस के घोड़ों को छोड़कर) ₹50 लाख तक है.

अगर अनिवार्य रूप से बिजनेस इनकम है, तो टर्नओवर ₹2 करोड़ तक होना चाहिए. अन्य योग्य आय के लिए, अधिकतम सीमा ₹50 लाख है.

जरूरी दस्तावेज़:

  • फॉर्म 16, फॉर्म 16ए
  • बैंक स्टेटमेंट

ITR-5
ITR-5, फर्म्स, व्यक्तियों के संघ (association of persons), व्यक्तियों के निकाय (body of individuals), सीमित देयता भागीदारी (limited liability partnerships), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (artificial juridical person) और LLP के अलावा अन्य फर्मों के लिए लागू है जो आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं करते हैं
आवश्यक दस्तावेज़:

  • अकाउंट्स बुक्स 
  • लाभ - हानि खाता
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • बैंक स्टेटमेंट

ITR -6
ITR-6 आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वालों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध है.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स:

  • अकाउंट्स बुक्स 
  • लाभ - हानि खाता
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • बैंक स्टेटमेंट

ITR-7
ITR-7 आयकर अधिनियम की धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक निर्धारितियों के लिए उपलब्ध है.
जरूरी डॉक्यूमेंट:

  • ऑडिट रिपोर्ट, अगर लागू हो
  • टीडीएस सर्टिफिकेट 
  • बैंक स्टेटमेंट्स 
     

 

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