अक्सर लोग गलती से अपने बैंक खाते से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ऐसे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने पैसे को दौबारा वापस पा सकते हैं. अगर, आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो प्रोसेस जल्दी में पूरा हो जाएगा. एक या दो दिन के अंदर आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा.
क्या हैं RBI के नियम?
आरबीआई (RBI)के नियमों के अनुसार अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा. "भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से लाभार्थी अकाउंट नंबर की जानकारी, प्रेषक/प्रवर्तक के पास है. अगर आपने पैसे को गलत खाते में भेज दिया है और खाते का विवरण अमान्य है, तो आपका पैसा अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा.
क्या होगा अगर खाता संख्या वैध है और लेनदेन सफल है?
"बैंकों को ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर उपयुक्त डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी की खाता संख्या की जानकारी के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए लाभार्थी के नाम के विवरण का उपयोग नहीं किया जाएगा.
आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है कि, "बैंकों से आम तौर पर खाते में क्रेडिट करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाता संख्या की जानकारी का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है." इसलिए, अगर आप गलती से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप अक्टूबर 2010 से आरबीआई के दिशानिर्देशों की जानकारी देकर अपने बैंक से प्रतिपूर्ति का अनुरोध कर सकते हैं.
अपना पैसा कैसे वापस पाएं ?
अगर लाभार्थी विवरण (जैसे एमएमआईडी, मोबाइल नंबर) गलत हैं, तो लेनदेन के खारिज होने की उच्च संभावना है. अगर आप एक खाता संख्या का उपयोग करके धन भेज रहे हैं, तो उस खाता संख्या की जांच करें जिसमें आप पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि राशि केवल खाता संख्या के आधार पर जमा की जाएगी, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट में कहा गया है.
कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें
गलत ट्रांसफर के मामले में, अपने बैंक को तुरंत सूचित करें कि आपने गलत लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है. कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. लेन-देन की तारीख और समय के साथ-साथ अपना खाता नंबर और उस खाते को भी नोट कर लें, जिसमें गलती से फंड ट्रांसफर किया गया था. आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा.
अपनी बैंक ब्रांच में जाएं, डिस्क्रिप्शन के साथ गलत ट्रांसफर का एक लिखित आवेदन जमा करें. अगर आवश्यक हो तो स्क्रीनशॉट भी अटैच करें. आपकी शिकायत के बाद बैंक एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा और आपको बैंक और उस खाते की शाखा का विवरण प्रदान करेगा. अगर सेंडर और रिसीवर के अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो यह प्रॉसेज जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन अगर रिसीवर का अकाउंट दूसरे बैंक में है तो टाइम लगता है.
दूसरा बैंक होने पर क्या करें ?
दूसरा बैंक होने में जिस बैंक अकाउंट में आपने भूल से पैसे ट्रांसफर किए हैं उस बैंक की ब्रांच में जाकर आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी. बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. साथ ही बैंक आपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं. इसलिए आपको प्रूफ के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट देना होगा.
हालांकि, आपको पैसे ट्रांसफर करने से पहले हमेशा लाभार्थी के खाता संख्या और आईएफएससी कोड को दोबारा जांचना महत्वपूर्ण है. यह गलत खाते में धन भेजने की किसी भी प्रकार की भूल से बचने में सहायता कर सकता है.
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