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दिल्ली में SIR के तहत कटे 47 लाख से ज्यादा नाम, महाराष्ट्र में आंकड़ा ढ़ाई करोड़ के पार

महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर रोल जारी कर दिया गया है. इसके तहत दिल्ली में 57.56 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं हैं. जबकि महाराष्ट्र में 2.7 करोड़ वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर रोल में नहीं हैं.

SIR
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 3:48 PM IST

दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर रोल आज यानी 31 अगस्त को जारी कर दी गई है. दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 47 लाख 56 हजार 722 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं. वहीं, करीब 97 लाख 53 हजार 507 वोटर्स का रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हो पाया है. जबकि महाराष्ट्र में 2.7 करोड़ वोटर्स के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है. इन वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हो सके हैं.

30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां-
अब मतदाताओं के सामने बड़ा सवाल यही है कि नाम दोबारा कैसे जुड़वाएं? इस पर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची में नाम न होने का मतलब यह नहीं है कि आपका मताधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है. जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या गलती से चढ़ गए हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इन दावों का निस्तारण यानी डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

कैसे कर सकते हैं दोबारा आवेदन?
नए मतदाता या छूटे हुए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद दिल्ली में 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

ड्राफ्ट वोटर रोल में कैसे चेक करें नाम-
अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है. आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा कर सकते हैं. इसके लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट रोल में अपना नाम ऑनलाइन जांचें.

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