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वोटर लिस्ट से नाम हटाने या नए पते पर नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? समझिए

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत, मतदाता निबंधन अधिकारी यानी ERO और BLO स्थाई रूप से शिफ्ट हुए व्यक्ति के नाम को हटाने से पहले उचित सत्यापन करते हैं. इसके तहत मतदाता को उसके वोटर पहचान पत्र के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस जारी करते हैं.

SIR
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 5:58 PM IST

देश भर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भारत निर्वाचन आयोग परमानेंट शिफ्ट यानी स्थाई रूप से निवास स्थान बदलने के आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटने और नए पते पर जोड़ रहा है. इस नाम कटने की प्रक्रिया ASDDF लिस्ट में वर्गीकरण के आधार पर होती है. यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर के आधार SIR प्रक्रिया के दौरान जब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना करते हैं. अपने पते पर अनुपस्थित या स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की पहचान की जाती है. इन्हें ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) सूची में डाला जाता है.

नाम हटाने से पहले जारी होता है नोटिस-
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत, मतदाता निबंधन अधिकारी यानी ईआरओ और BLO स्थाई रूप से शिफ्ट हुए व्यक्ति के नाम को हटाने से पहले उचित सत्यापन करते हैं. इसके तहत मतदाता को उसके वोटर पहचान पत्र के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस जारी करते हैं.

यदि कोई नागरिक या स्वयं मतदाता नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उसे फॉर्म-7 भरना होता है.

नाम दर्ज कराने के 2 विकल्प-
अगर आपका नाम पुराने पते से कट गया है या आप नए पते पर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं. पहला निवास स्थान परिवर्तन यानी Shifting of Residence के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है. यह फॉर्म तब भरा जाता है, जब आप वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नए पते पर शिफ्ट हुए हों. लेकिन इससे आपकी पुरानी मतदाता पहचान और चुनावी रिकॉर्ड बरकरार रहता है.

दूसरा विकल्प नए मतदाता के रूप में पंजीकरण है. यदि ड्राफ्ट लिस्ट से आपका नाम पूरी तरह हट चुका है और रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा. फॉर्म-6 के साथ आपको नए पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि और जन्मतिथि का प्रमाण संलग्न करना होगा. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि हैं.

कैसे भर सकते हैं फॉर्म-6
नए फॉर्म-6 के जरिए आवेदन करने पर कई बार पुराना चुनावी इतिहास नए पते के रिकॉर्ड से अलग हो सकता है. इसलिए विशेष सावधानी से पूरी प्रक्रिया पर लगातार जागरूक रहकर निगाह रखने की जरूरत है.

आप निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल Voter Services Portal पर जाकर या Voter Helpline App के माध्यम से लॉग-इन करके सीधे फॉर्म-6 या फॉर्म-8 ऑनलाइन भर सकते हैं.

इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) या ERO कार्यालय में जाकर भी भौतिक रूप से फॉर्म भरकर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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