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UP में राहत : शादी-समारोहों में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे

यूपी सरकार ने शादी समारोह में अब 100 मेहमान को शामिल होने की अनुमति दी है. अभी तक 50 लोगों के शामिल होने की थी इजाजत थी. वहीं बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का कहना है कि कम से कम  200 मेहमानों को अनुमति मिलनी चाहिए. तभी कारोबार ठीक तरीके से चल सकेगा.

(प्रतीकात्मक फोटो)
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 20 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 12:48 PM IST
  • उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
  • शादी समारोह में 100 लोग हो सकेंगे शामिल
  • बरातघरों और बैंक्वेट हॉल को नहीं होगा फायदा

देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है. इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने शादी समारोह में अब 100 मेहमान को शामिल होने की अनुमति दी है. अभी तक 50 लोगों के शामिल होने की थी इजाजत थी. इसके अलावा योगी सरकार ने रात्रि कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट बढ़ाई है. अब सुबह 6 बजे से रात 11 तक की मिली छूट मिलेगी. 

रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश जारी किया है. अब किसी भी शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे. लेकिन मेहमानों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिसमें मास्क पहनना व सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है.

शादी समारोह में 100 लोगों को आने की अनुमति 

समारोह के आयोजन के दौरान शौचालयों की साफ -सफाई  की उचित व्यवस्था करने के साथ बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. लेकिन जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से बरातघरों और बैंक्वेट हॉल को ज्यादा  फायादा नहीं मिलने वाला है. बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का कहना है कि कम से कम  200 मेहमानों को अनुमति मिलनी चाहिए. 

बैंक्वेट हॉल की मांग  200 मेहमानों को मिले आने की अनुमति

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें. बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 9 मरीज मिले हैं. अब प्रदेश में एक्टिव केस 193 रह गए हैं. प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. अब सिर्फ 41 जिलों में एक्टिव केस हैं. बाकी जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

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