दिल्ली में पिछले कुछ सालों से स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अब दिल्ली सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए एक नया विधेयक ला रही है। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमय पारदर्शिता विधेयक 2025 में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस नए कानून के बाद स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।