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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना नहीं जरूरी, वडोदरा कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को दिए ये निर्देश 

Health Insurance Claim: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं है. इसको लेकर वडोदरा कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं.

Health Insurance Claim
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 6:10 PM IST
  • वडोदरा निवासी ने की थी शिकायत
  • कंज्यूमर फोरम ने दिए निर्देश 

सभी को महंगे से महंगा और जरूरी इलाज मिल सके इसके लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. हालांकि, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कई शर्तें होती हैं. इसमें से एक ये होती है कि लोग 24 घंटे अगर अस्पताल में भर्ती हैं तभी ये क्लेम कर सकते हैं. लेकिन वडोदरा कंज्यूमर फोरम ने इस शर्त को हटा दिया है. वडोदरा कंज्यूमर फोरम ने कहा है कि अस्पताल में 24 घंटे से कम समय के लिए भर्ती होने पर भी लोग इंश्योरेंस का दावा कर सकते हैं. 

वडोदरा निवासी ने की थी शिकायत

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वडोदरा कंज्यूमर फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को वडोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी को भुगतान करने का आदेश दिया है. बता दें, रमेश चंद्र जोशी ने अगस्त 2017 में बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. फर्म ने क्लेम न मानते हुए उनका दावा खारिज कर दिया था. 

लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, इसपर फोरम ने आगे कहा कि आधुनिक युग में नए ट्रीटमेंट और दवाएं आ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों का इलाज कम समय में या बिना अस्पताल में भर्ती हुए भी हो जाता है. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को मेडिकल के भारी खर्चे को कम करने में मदद करता है.

कौन-कौन से होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम  

1. कैशलेस

इस क्लेम में बीमाकर्ता सभी मेडिकल बिलों का भुगतान सीधे अस्पताल के साथ कर सकता है. हालांकि, इसका फायदा पाने के लिए जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस क्लेम किया है उसे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है. 

2. रिम्बर्समेंट 

इसमें पॉलिसीधारक डिस्चार्ज होने के समय अस्पताल में भर्ती होने का पूरा खर्चा दे देता है. और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए बीमा कंपनी से अनुरोध करता है. 

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्या कागजात होना जरूरी?

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

-हेल्थ कार्ड (स्वास्थ्य बीमा आईडी कार्ड).

-डॉक्टर के लिए सभी कंसल्टेशन पेपर. 

-पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म. 

-सभी जांच और डायग्नोसिस रिपोर्ट, जैसे सीटी स्कैन, एक्स-रे, ब्लड रिपोर्ट आदि. 

-पेमेंट रसीदों के साथ अस्पताल के बिल

-फार्मेसी ने जो दवाओं की लिस्ट या ट्रीटमेंट के लिए चीजें कही हैं उन सबकी लिस्ट 

-डिस्चार्ज समरी  


 

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