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Allahabad High Court: अवैध हिरासत के मामले में पुलिस पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, एसपी से पूछा- एसएचओ को निलंबित क्यों नहीं किया? 4 याचियों को 65 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश

देवरिया के गौरी बाजार पुलिस स्टेशन के हिरासत में 13 से 24 अप्रैल तक चार लोगों को रखने जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने 4 याचियों को 65 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. अदालत ने एसपी देवरिया और थाने के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. 

Court
पंकज श्रीवास्तव
  • इलाहाबाद ,
  • 09 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:01 PM IST

उत्तर प्रदेश के देवरिया के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को कथित तौर पर 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है. मामले की सुनवाई के दौरान देवरिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर और गौरी बाजार थाने के प्रभारी अदालत में पेश हुए. पुलिस की ओर से थाने का सीसीटीवी कैमरा खराब होने और फुटेज उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दिए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया.

एसपी ने बिना शर्त मांगी माफी 
अदालत ने सवाल किया कि पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी व्यवस्था में इतनी बड़ी खामी के बावजूद संबंधित एसएचओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई. पुलिस अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया. सुनवाई के दौरान एसपी देवरिया ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी. इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माफी अदालत से नहीं, बल्कि उन लोगों से मांगिए, जिन्हें कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखा गया. 13 से 24 अप्रैल तक हिरासत में रखने का आरोप है.

लगाए थे आरोप
मामला देवरिया के गौरी बाजार पुलिस स्टेशन से जुड़ा है. महेंद्र गौर और तीन अन्य की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया. मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से हिरासत की अवधि से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी तलब की थी. फुटेज को लेकर पुलिस की ओर से कैमरा खराब होने की बात सामने आने के बाद अदालत ने एसपी देवरिया और थाने के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए.

एसएचओ के वेतन से दिया जाएगा मुआवजा
अदालत ने मामले में चारों याचियों को राहत देते हुए राज्य सरकार को तीन याचियों को 20-20 हजार रुपए और चौथे याची को पांच हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया. कुल 65 हजार रुपए की मुआवजा राशि एसएचओ के वेतन से वसूल कर दिए जाने का आदेश किया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई. कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और मुआवजे के आदेश से पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है.

 

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