हरियाणा : अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे शराब, आबकारी नियम में संशोधन

साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनत आयु सीमा निर्धारित की है.

सांकेतिक तस्वीर
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 10:40 PM IST
  • हरियाणा में आबकारी नियम में संशोधन
  • अब 21 साल की उम्र में पी सकते हैं शराब

हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल (liquor drinking age in haryana) कर दी है. सरकार ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया. संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार ने कहा, "वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाते समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने कम आयु निर्धारित की है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है. इसके अलावा, उस समय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है, जब प्रावधान आबकारी अधिनियम में शामिल किए गए थे. लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा अब लोग जल्दी समझदार हो रहे हैं.

अब 21 साल में खरीद और पी सकते हैं शराब 

इस विधेयक के मुताबिक अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था. धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है.

अन्य पांच विधेयक भी हुए पारित 

इस दिन पांच अन्य विधेयकों को भी पारित किया गया, जिनमें हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (संशोधन और सत्यापन) विधेयक शामिल हैं। , 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2021 और हरियाणा विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021 शामिल हैं. 

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