बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिगुल बज चुका है. 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को होगा. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) यानी ईसीआई (ECI) ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. चुनाव आयोग ने यह फैसला उन मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया है, जो मतदान के दिन अपना EPIC प्रस्तुत नहीं कर सकते. इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की.
वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना वोट डालने के लिए एक प्रमुख शर्त
चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा है, भारत निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि मतदाताओं को उनकी पहचान की सुविधा प्रदान करने और मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाए. चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं. आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने दोहराया कि वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना वोट डालने के लिए एक प्रमुख शर्त है.
इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए दे सकते हैं वोट
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर का फोटो लगा पासबुक
4. श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड
पर्दानशीन महिलाओं के लिए होगी विशेष व्यवस्था
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पर्दानशीन (बुर्का या पर्दा में) महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाए. आयोग ने कहा है कि पर्दानशीन महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला मतदान अधिकारियों/परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए मौजूदा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी. उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी.