देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. बिहार में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है. इसी बीच राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां पूरी हो गयी हैं. एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू और स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ COVID-19 से अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार ने राहत पहुंचाने काम भी शुरू कर दिया है. सरकार ने COVID19 से अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है.
बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी कोरोना पॉजिटिव
इसी बीच सीएम हाउस में कोरोना संक्रमण पहुंचने और 22 प्रतिशत स्टॉफ के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद हड़कंप मच गया है. बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद के साथ-साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जानकारी के मताबिक सीएम नीतीश आज बुधवार को 11.30 बजे कैबिनेट मीटिंग करने वाले थे. कैबिनेट बैठक से पहले अब सभी मंत्रियों को कोरोना जांच कराकर आने के लिए कहा गया है. फिलहाल बाकियों की रिपोर्ट का इंतजार है। सोमवार से मंगलवार तक जांच के बाद बिहार में कोरोना वायरस के 893 नए केस मिले हैं. चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ पटना से ही 565 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 हो गई है.
कोरोना को लेकर सरकार ने कसी कमर
कोरोना के लगातर बढ़ते मामलों के बीच बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही स्कूलों को बंद करने का फैसला बैठक में किया गया है. 6 जनवरी से 21 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे जबकि 9वीं कक्षा से ऊपर क्लास 50 फीसदी संख्या के साथ या फिर स्कूल प्रबंधन के अनुसार वर्चुअल चलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और समाज सुधार अभियान भी 21 जनवरी तक स्थगित किया गया है.सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी. सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.