चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग ने 1 जनवरी, 2023 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कारों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. एएनआई के मुताबिक भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है.
यूटी प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में सार्वजनिक सेवा वाहनों (मैक्सी कैब, मोटर कैब, बसों) के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है. ये आवश्यकताएं 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 125 (एच), 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 90 के उप-नियम 5 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 129 के उप-नियम 1 में उल्लेखित हैं.
क्या-क्या जांचा जाएगा?
निर्देश में कहा गया,"सभी निर्दिष्ट पंजीकृत वाहनों को 31 जनवरी, 2023 से पहले आवश्यकताओं का पालन करना होगा और सभी निर्दिष्ट नए वाहनों को वाहन के पंजीकरण के समय इसका पालन करना होगा." इन उपकरणों को सभी चंडीगढ़-पंजीकृत सार्वजनिक सेवा कारों में स्थापित किया जाना चाहिए.अधिकारी ने कहा कि इससे सार्वजनिक सेवा वाहनों से यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, खासकर महिलाओं और बच्चों को इससे लाभ होगा. अब यह आसानी से जांचा जा सकता है कि कोई वाहन अपने निर्धारित मार्ग पर चल रहा है, समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच गया है, गति सीमा के भीतर चल रहा है, लापरवाही से नहीं चलाया जा रहा है आदि. दोपहिया, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों को इन उपकरणों को लगाने से छूट दी गई है.