दिल्ली सरकार राजधानी में बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई. अधिकारियों का कहना है कि नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद जैसे NCR शहरों में पहले से ही यह उम्र सीमा 21 वर्ष है. ऐसे में दिल्ली में भी सीमा घटाने से अवैध शराब बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगने की उम्मीद है.
हाइब्रिड मॉडल पर विचार
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दिल्ली में शराब की दुकानों को हाइब्रिड मॉडल पर चलाया जाए. यानी सरकारी दुकानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो. फिलहाल दिल्ली में केवल चार सरकारी निगम ही शराब की दुकानें चलाते हैं. 2022 में नई आबकारी नीति पर विवाद और CBI-ED जांच के बाद निजी रिटेलर्स को हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की गई थी.
नई आबकारी नीति की रूपरेखा
सूत्रों के मुताबिक, मसौदा नीति में कई बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं:
मौजूदा व्यवस्था और चुनौतियां
वर्तमान में दिल्ली की चार सरकारी कंपनियां शराब की बिक्री करती हैं और हर बोतल पर तय 50 रुपये मार्जिन लिया जाता है. अधिकारियों का मानना है कि यह प्रणाली पारदर्शी है, लेकिन इसमें ग्राहक अनुभव और विकल्पों की कमी है. नई नीति में प्रीमियम ब्रांड्स और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
हालांकि, प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन बीयर पीने की उम्र घटाने और हाइब्रिड मॉडल लागू करने की संभावना से राजधानी की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अंतिम निर्णय पड़ोसी राज्यों की नीतियों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद लिया जाएगा.
(सुशांत मेहरा की रिपोर्ट)
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