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हिमाचल में दुकानें खोलने के समय में बदलाव, कोरोना गाइडलाइन को लेकर नए आदेश जारी

इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government)ने पिछले रविवार को जारी एक आदेश में सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर रोक लगा दी थी.

कोरोना वायरस (सांकेतिक तस्वीर)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 9:11 PM IST
  • देश भर में जारी कोरोना का कहर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना मामलों में हालिया स्पाइक के बाद लगाए गए सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध हटा दिया है. हालांकि, ऐसी मंडलियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. राज्य कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार, विवाह सहित सभी सामाजिक और धार्मिक सभाओं को क्षमता के 50 प्रतिशत तक की अनुमति है.

राम सुभग सिंह द्वारा जारी इस गाइडलाइन के अनुसार घर पर शादी करने वालों को 100 लोगों को बुलाने की अनुमति है तो वहीं, खुली जगह में 50% तक अनुमति दी जाती, जोकि अधिकतम 300 लोगों की होगी. कार्यक्रमों से पहले जिला या उप-मंडल प्रशासन को जानकारी दी जाएगी और स्थानीय प्रशासन स्थानीय कोविड -19 स्थिति के संदर्भ में आयोजकों पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, जैसा कि उचित समझा जाए. 

कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी 

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन इस तरह के आयोजनों के लिए दी गई अनुमतियों की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाएगा और इन समारोहों के दौरान कोविड -19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा. 

इससे पहले सरकार ने पिछले रविवार को जारी एक आदेश में सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर रोक लगा दी थी. हालांकि, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सभाओं को क्षमता के 50 प्रतिशत तक और इनडोर में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर में 300 लोगों की अनुमति थी. 

दिशा-निर्देशों में किया संशोधन

कांगड़ा जिला प्रशासन ने रविवार के लिए बाजारों के लिए भी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कांगड़ा के उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि संबंधित बाजार में साप्ताहिक अवकाश के बावजूद सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे. 

हालांकि, केमिस्ट की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा सेवाएं / संस्थान, ईंधन आउटलेट जिन्हें बिना किसी समय की बाधा के खोलने की अनुमति होगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और क्षमता प्रतिबंधों के पालन के साथ ढाबे और भोजनालय रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं. टेकअवे, होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी और अधिकृत शराब की दुकानें आबकारी विभाग के आदेशों से संचालित होंगी. 

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