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मालवाहक वाहन है डीजल बीएस-IV, पंजीकरण है दिल्ली के बाहर.. तो एक नवंबर से दिल्ली में 'नो एंट्री'

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि BS-VI के मानकों का पालन नहीं करने वाले डीज़ल मालवाहक वाहन 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं घुस सकेंगे.

gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 9:59 AM IST

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है. अब 1 नवंबर से ऐसे सभी कमर्शियल मालवाहक वाहन (Commercial Goods Vehicles), जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और BS-VI के मानकों का पालन नहीं करते, राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री नहीं ले सकेंगे.

BS-VI वाहन ही होंगे मान्य
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि BS-IV डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है. इसके बाद केवल BS-VI मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे. हालांकि, यह प्रतिबंध केवल दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा.
दिल्ली में पंजीकृत BS-VI डीजल, BS-IV डीजल (31 अक्टूबर 2026 तक), CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी.

GRAP नियम भी रहेंगे लागू
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत जारी विभिन्न चरणों के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे. जब भी प्रदूषण स्तर बढ़ने पर GRAP का कोई चरण सक्रिय होगा, उस अवधि के दौरान संबंधित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए 17 अक्टूबर को हुई बैठक में CAQM ने यह निर्णय लिया था. आयोग ने कहा कि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में पुराने डीजल वाहनों की भूमिका अहम है, इसलिए यह प्रतिबंध आवश्यक है.

ट्रांसपोर्ट यूनियनों की उम्मीद और चिंता
ट्रांसपोर्ट संगठनों ने उम्मीद जताई है कि सरकार BS-IV वाहनों को कुछ और समय तक राहत दे सकती है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के भीम वाधवा ने कहा कि हमें अभी एक साल का समय मिला है, जिसके दौरान BS-IV वाहन दिल्ली में आ-जा सकेंगे.

वहीं, ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राजेंद्र कपूर ने बताया कि संगठन जल्द बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आया है. अगर हमें यह रोक एक साल बाद भी हटवानी है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे.

क्या है BS-VI मानक?
BS-VI (Bharat Stage VI) भारत में लागू वाहन के वह मानक हैं, जो वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं. BS-VI इंजन वाले वाहन कम सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आती है.

 

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