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Connecting Train Missed Rules: क्या कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर मिलता है पूरा रिफंड? जानिए तत्काल टिकट और नियमों से जुड़ी जरूरी बातें

त्योहारों पर पहली ट्रेन लेट होने के कारण यदि आपकी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है, तो क्या रेलवे के नियमों के तहत सामान्य रिजर्वेशन टिकट का पूरा रिफंड मिलता है? जानें इसके लिए कनेक्टिंग जर्नी का क्या है रूल.

Train Ticket
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 6:46 PM IST

त्योहारों की सीजन शुरू हो चुका है. लोग घर जानें के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता या तो खत्म हो चुकी है, या फिर 400 तक का वेटिंग लिस्ट है. जिसके कंफर्म होने की उम्मीद लगभग न के बराबर है. इसी के बीच कुछ लोग अब कनेक्टिंग ट्रेन बुक करेंगे. हालांकि ऐसे टिकट बुक करने पर कंफर्मेशन के चांसेज ज्यादा रहते हैं. लेकिन कभी-कभी पहली टेन लेट होने के कारण आपकी दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती हैं, तो क्या करना है? ये परेशानी पूर्ण हो सकता है जब बीच में सफर रुक जाए. परिवार साथ हो, तो मुश्किल और भी ज्यादा हो जाती है.  हालांकि, ऐसी स्थिति में रेलवे के कुछ नियम आपके लिए राहत भरे हो सकते हैं.

रिफंड की सुविधा
अगर पहली ट्रेन देरी से पहुंचने के कारण आपकी दूसरी यानी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है, तो रेलवे के नियमों के तहत दूसरी ट्रेन के टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है. यह सुविधा सामान्य रिजर्वेशन टिकट पर लागू होती है. इसका लाभ लेने के लिए टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर कनेक्टिंग जर्नी का विकल्प चुनना जरूरी है. 

अगर ऑनलाइन टिकट बुक किया है आपने तो रिफंड के लिए टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद दाखिल करनी होती है. इसके लिए पहली ट्रेन के पहुंचने के तीन घंटे के भीतर आवेदन करना जरूरी है. इसके बाद रेलवे आवेदन की जांच करता है और नियमों के मुताबिक रिफंड दिया जाता है.

क्या तत्काल कन्फर्म टिकट का भी मिलेगा रिफंड?
अगर आपने तत्काल कोटे में कनेक्टिंग कन्फर्म टिकट बुक किया है, तो पहली ट्रेन लेट होने के कारण दूसरी ट्रेन छूटने पर इस नियम के तहत रिफंड नहीं मिलेगा. यह सुविधा सामान्य रिजर्वेशन टिकट के लिए है. 

ट्रेन छूटने पर कनेक्टिंग ट्रेन के रिफंड की शर्त
रिफंड पाने के लिए सिर्फ दूसरी ट्रेन छूट जाना काफी नहीं है. टिकट बुक करते समय कनेक्टिंग जर्नी का विकल्प चुनना होता है और पहली ट्रेन का पीएनआर नंबर दर्ज करना पड़ता है. इससे रेलवे को पता चलता है कि दूसरी ट्रेन की यात्रा पहली ट्रेन से जुड़ी हुई है.

इसके अलावा, दोनों ट्रेनों के बीच का अंतर पांच दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पहली ट्रेन की देरी के कारण दूसरी ट्रेन छूटने पर तय समय के भीतर रिफंड के लिए आवेदन करना भी जरूरी है. इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही रिफंड का दावा किया जा सकता है.

क्या आगे की यात्रा उसी टिकट पर कर सकते हैं?
अगर आपकी दूसरी ट्रेन छूट गई है, तो उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते. कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर रिफंड का नियम दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं देता.

ऐसे में आगे का सफर पूरा करने के लिए दूसरी ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता जांच सकते हैं. अगर किसी ट्रेन में करेंट बुकिंग चालू है या सीट खाली है, तो उस ट्रेन में नया टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, खाली सीट के बारे में टीटीई से बात करके टिकट बुक भी करवा सकते हैं.
 

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